थाना भांसी द्वारा लगातार ड्रिंक एंड ड्राइव एवं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले ट्रक वाहनो पर वैधानिक कार्यवाही

दंतेवाड़ा : यातायात नियमों का पालन करवाने एवं सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अवैध परिवहन पर अंकुश लगाने के संबंध में दंतेवाड़ा पुलिस अधीक्षक  गौरव राय(भा.पु.से.) के द्वारा  ज़िले के सभी थाना को यातायात व्यवस्था सुदृढ़ करने आदेश दिया गया है जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक  आर.के.बर्मन, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी किरन्दुल  कमलजीत पाटले के दिशा- निर्देश एवं मार्गदर्शन में भांसी पुलिस द्वारा लगातार वाहनों की चेंकिग कार्यवाही की जा रही थी। उक्त चेकिंग कार्यवाही में दो ट्रकों का ड्रिंक एन्ड ड्राइव के तहत् प्रकरण बनाकर माननीय न्यायालय पेश किया गया व माननीय न्यायालय द्वारा वाहन चालकों को कुल 23000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। जिसकी जानकारी निम्न अनुसार  है- 

1. हाईवा ट्रक वाहन क्रमांक CG 18 H 1595 के वाहन चालक विक्रम कर्मा के द्वारा दिनांक 20.02.2026 को शराब का सेवन कर नशे में बिना तिरपाल ढंके खनिज अयस्क परिवहन करते पाये जाने पर मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185,190 (2) के तहत कार्यवाही करते हुए वाहन जप्त कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही वास्ते प्रकरण तैयार कर माननीय न्यायालय भेजा गया था। जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 14.03.2026 को अर्थदंड के रूप में रुपये 12000/- (बारह हजार) रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
2.दिनांक 13.03.2026 को ट्रक  वाहन क्रमांक CG 04 PG 4007 के वाहन चालक खोम कुमार साहु के द्वारा शराब का सेवन कर नशे में खतरनाक तरीके से उपरोक्त वाहन को चलाते पाये जाने पर मोटर व्हीकल एक्ट की धारा.184, 185 के तहत कार्यवाही करते हुए वाहन को जप्त कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही वास्ते प्रकरण तैयार कर माननीय न्यायालय भेजा गया था। जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा 11000/-(ग्यारह हजार) रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है दंतेवाड़ा पुलिस आम जनता से अपील करती है कि ड्रिंक एंड ड्राइव न करे एवं यातायात के सभी नियमों का पालन सुनिश्चित करे।

रिपोर्टर : ए आर कर्मा 
 

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