प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के संबंध में हितग्राहियों के लिए निर्देश जारी
हितग्राही द्वारा किए गए अनुबंध शर्तों को राजस्व एवं पुलिस प्रशासन समक्ष प्रस्तुत करने की गयी अपील
दंतेवाड़ा- नगर पंचायत बारसूर द्वारा जारी विज्ञप्ति अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत नियमानुसार हितग्राहियों को आवास निर्माण हेतु भवन अनुज्ञा प्रदान की जाती है। योजना के अनुसार भवन निर्माण उपरांत अलग-अलग स्तरों पर 04 किश्तों में हितग्राही के खाते में राशि प्रदाय की जाती है। इस संबंध में यह स्पष्ट किया गया है कि हितग्राही अपने स्वयं के आवास निर्माण के लिए ठेकेदार या मजदूर चयन करने में पूरी तरह स्वतंत्र है, जिसमें निकाय द्वारा किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाता। निकाय स्तर से केवल गुणवत्ता एवं तकनीकी मार्ग-दर्शन देना है। आवास निर्माण के विभिन्न चरणों फाउंडेशन, लिंटल, रूफ एवं फिनिशिंग स्तर पर जियो टैग फोटो अपलोड होने के बाद शासन द्वारा राशि सीधे हितग्राही के आधार लिंक बैंक खाते में प्रदान की जाती है। इस संबंध में मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा अपील की गई है कि, हितग्राहियों को भवन निर्माण स्तर के आधार पर राशि प्रदान की गई है, उक्त राशि को आवास को पूर्ण करने में उपयोग किया जाए एवं अपने आवास को जल्द-से-जल्द पूर्ण करें। यह भी अपील की गई है कि, यदि प्रधानमंत्री आवास निर्माण हेतु हितग्राही तथा ठेकेदार के बीच अनुबंध हुआ है, तो अनुबंध शर्तों के आधार पर कार्यवाही हेतु राजस्व विभाग एवं पुलिस प्रशासन के समक्ष प्रस्तुत की जावे।
रिपोर्टर ए आर कर्मा दंतेवाड़ा

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