लोक अदालत में मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण का राजीनामा से निराकरण

दंतेवाड़ा : नेशनल लोक अदालत के अवसर पर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, दंतेवाड़ा की खंडपीठ क्रमांक-01 में पीठासीन अधिकारी एवं प्रधान जिला न्यायाधीश संतोष कुमार आदित्य की उपस्थिति में मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण क्रमांक 38/2026 श्रीमती विमला कुरसम व अन्य विरुद्ध पेटलूराम विश्वकर्मा व अन्य का राजीनामा के माध्यम से निराकरण किया गया। प्रकरण में आवेदकगण द्वारा कुरसम सम्मैया की 27 नवंबर 2025 को वाहन दुर्घटना में हुई मृत्यु के संबंध में मोटरयान अधिनियम की धारा 166 के अंतर्गत 36 लाख 73 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति राशि की मांग करते हुए मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, दंतेवाड़ा के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया था। मृतक कुरसम सम्मैया की आयु 27 वर्ष थी। वह आवेदिका श्रीमती विमला कुरसम के पति तथा श्रीमती रामे कुरसम के पुत्र थे।आवेदकगण द्वारा 27 मार्च 2026 को दावा प्रस्तुत किए जाने के बाद प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। 21 अगस्त 2026 को बीमा कंपनी दि ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जगदलपुर की उपस्थिति में आवेदकगण एवं बीमा कंपनी के मध्य राजीनामा के लिए प्री-सिटिंग की गई। इसके बाद प्रकरण को नेशनल लोक अदालत में निराकरण के लिए नियत किया गया।

 नेशनल लोक अदालत में दोनों पक्षों द्वारा राजीनामा आवेदन प्रस्तुत किया गया। पक्षकारों की सहमति से कुल 20 लाख 80 हजार रुपये की राशि में राजीनामा कर प्रकरण का निराकरण किया गया। इस प्रकार दावा प्रस्तुत किए जाने के लगभग छह माह के भीतर प्रकरण का त्वरित निराकरण हुआ। प्रकरण में आवेदकगण की ओर से अधिवक्ता सलीम पाशा तथा बीमा कंपनी की ओर से अधिवक्ता संजय शुक्ला ने पैरवी की।

रिपोर्टर : ए आर कर्मा 

 

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