हाईकोर्ट का बड़ा आदेश: पुनित अग्रवाल पर दंडात्मक कार्रवाई पर रोक, एटीएस फुटहिल्स मामले में MDDA-वन विभाग से रिपोर्ट तलब
देहरादून : एटीएस हेवनली फुटहिल्स प्रकरण में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान महत्वपूर्ण निर्देश जारी करते हुए कहा है कि अगली सुनवाई तक याचिकाकर्ता पुनीत अग्रवाल के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। यह आदेश उस समय आया है जब पुनीत अग्रवाल का आरोप है कि तत्कालीन जिलाधिकारी सविन बंसल ने बिना पर्याप्त साक्ष्यों के उनके खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की थी।
न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की अदालत में सुनवाई के दौरान एमडीडीए सचिव और डीएफओ मसूरी द्वारा प्रस्तुत जानकारी में विरोधाभास सामने आया। डीएफओ ने संबंधित भूमि पर 22 फलदार पेड़ होने की जानकारी दी, जबकि एमडीडीए की ओर से केवल 8 पेड़ होने की बात कही गई। कोर्ट ने इस अंतर पर गंभीर चिंता जताते हुए संबंधित फाइलें तलब कीं।
रिकॉर्ड के अवलोकन में यह भी सामने आया कि वन विभाग ने 25 अप्रैल 2026 को दो आम के पेड़ों को काटने की अनुमति दी थी। जबकि 6 सितंबर 2024 की अधिसूचना के अनुसार आम सहित कई फलदार वृक्षों की कटाई 31 दिसंबर 2028 तक प्रतिबंधित है, सिवाय विशेष परिस्थितियों के। कोर्ट ने इस अनुमति के आधार और प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए।
हाईकोर्ट ने पाया कि विकास प्राधिकरण ने लेआउट प्लान स्वीकृत करते समय यह पर्याप्त रूप से नहीं जांचा कि संबंधित भूमि पर फलदार पेड़ों का बाग मौजूद है या नहीं। मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने प्रधान मुख्य वन संरक्षक (PCCF) को टीम गठित कर स्थल निरीक्षण करने और 22 फलदार पेड़ों के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
इस बीच, पुनीत अग्रवाल का आरोप है कि डीआरडीओ निदेशक मनोज कुमार ढाका और आयकर विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मोहनलाल जोशी के प्रभाव में आकर उनके खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की गई। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और संबंधित अधिकारियों का पक्ष अभी सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आया है।
अदालत ने सोसायटी में पानी की आपूर्ति प्रभावित होने की शिकायत पर भी संज्ञान लिया और प्रशासन को आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मामले की अगली सुनवाई 29 मई 2026 को होगी, जिसमें आवास सचिव और वन सचिव को भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं।
रिपोर्टर : प्रवचन

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