मातृ-मृत्यु समीक्षा में लापरवाही पर जिला चिकित्सालय के नर्सिंग स्टॉफ पर विभागीय जांच के निर्देश

देवास : राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत गठित जिला स्तरीय समन्वय समिति बैठक कलेक्टर ऋतुराज सिंह की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक कलेक्टर कार्यालय सभाकक्ष में आयोजित हुई। बैठक में सीईओ जिला पंचायत ज्योति शर्मा, सीएमएचओ डॉ सरोजनी जेम्स बेक, सिविल सर्जन डॉ आर.पी. परमार, एमपीवीएचए से आनंद वर्मा, नयन पांडेय, डब्ल्यूएचओ से अभिषेक बछोतिया, कार्यक्रम नोडल अधिकारी, बीएमओ, विकासखण्ड कार्यक्रम अधिकारी, बीईई, लेखापाल, सुपरवाईजर सहित शिक्षा विभाग के कर्मचारी उपस्थित थे। बैठक में कलेक्टर ने शिशु स्वास्थ्य एवं मातृ स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत बच्चों एवं महिलाओं का टीकाकरण, गर्भवती महिलाओं को दी जाने वाली सेवाओं प्रदायगी, आयुष्मान योजना सहित अन्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम मिशन परिवार विकास कार्यक्रम, मलेरिया, टीबी, कुष्ठ, एनआरसी, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, आशा कार्यक्रम, एसएनसीयू, एनसीडी, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, सीएम हेल्पलाइन सहित अन्य कार्यक्रमों की समीक्षा की एवं राष्ट्रीय तंबाकू नियन्त्रण कार्यक्रम अंतर्गत जिला स्तरीय समिति की बैठक ली। बैठक में कलेक्टर ने टीकाकरण कार्यक्रम समीक्षा के दौरान बरोठा और सोनकच्छ में लक्ष्य से कम उपलब्धि पर नाराजगी व्यक्त करते हुए बीएमओ को नियमित समीक्षा कर 95 प्रतिशत से कम उपलब्धि पर कार्यवाही के निर्देश दिए। टीकाकरण कार्यक्रम में कम उपलब्धि पर कलेक्टर ने बीईई अशोक खाकरिया को शोकाज नोटिस जारी करने के निर्देश दिये। कलेक्टर एएनसी पंजीयन की समीक्षा की जिसमें बरोठा, देवास अर्बन, खातेगांव, टोंकखुर्द में सबसे कम प्रगति पाई गई। जिसपर कलेक्टर ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि एएनसी पंजीयन में लापरवाही बर्दास्त नहीं की जायेगी। एएनसी पंजीयन के अनुरूप डिलेवरी होनी चाहिए। होम डिलेवरी की जानकारी एएनएम द्वारा पंजीकृत की जाये। उन्होंने निर्देश दिये कि सभी एएनएम को फिल्डी में जाकर डोर-टू-डोर जानकारी एकत्रित करें। बीएमओ को निर्देश दिये कि अटेंडेंस रजिस्टर बनाये 11 बजे तक सब की अटेंडेंस होनी चाहिए। कलेक्टर ने मातृ-मृत्यु समीक्षा के दौरान निर्देश दिए की प्रसव केंद्र में गर्भवती महिलाओं की चिकित्सकीय जांच उपरांत हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं का संस्था में उचित प्रबंधन कर सुरक्षित प्रसव करवाने के निर्देश पूर्व में भी दिए गये थे लेकिन विगत दिवस बागली ब्लॉक की प्रसूता की जिला चिकित्सालय में मृत्यु हुई थी। मातृ-मृत्यु समीक्षा में जिला चिकित्सालय के नर्सिंग स्टॉफ पर लापरवाही पर विभागीय जांच के निर्देश दिए। साथ ही उक्त दिवस ड्यूटी चिकित्सक और स्त्री रोग विशेषज्ञ ड्यूटी के संबंध में विभागीय जांच सीएमएचओ और सिविल सर्जन के द्वारा कर रिपोर्ट 15 दिवस में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। प्रकरण में गर्भवती की जांच और रेफरल संबंधित कार्यवाही में पीएचसी पुंजापुरा के मेडिकल ऑफिसर डॉ अनिल धनगर के विरुद्ध विभागीय जांच के निर्देश दिए। सभी बीएमओ को मॉनिटरिंग कर गूगल शीट के माध्यम से प्रति प्रसव केंद्र पीएचसी सीएचसी में 15 दिवस में हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं की जांच संबंधी एंट्री करने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री सिंह ने सभी बीएमओ को निर्देश दिये कि पहली एएनसी चेकअप में महिला की स्वास्थ्य संबंधी संपूर्ण जानकारी उपलब्ध होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि में फिल्ड में जाकर निरीक्षण करता हूं तो यह कार्य मुझे दिखना चाहिए। कलेक्टर ने एसएनसीयू सेवाओं की समीक्षा में नवजात की मृत्यु के उचित प्रबंधन के आवश्यक जांच और दवाईयों की व्यवस्था करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि भर्ती सभी नवजात शिशुओं की कल्चर जांच अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। उन्होंने विगत माह मृत्यु के प्रकरणों की विस्तृत जांच करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि एसएनसीयू में किसी भी बच्चे की मृत्यु नहीं होनी चाहिए अन्यथा संबंधित डॉक्टर पर सख्त कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने सिविल सर्जन को निर्देश दिये कि गत माह में एसएनसीयू में हुई बच्चों की मृत्यु की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। कलेक्टर ने अनमोल पोर्टल मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं अंतर्गत गर्भवती का पंजीयन की समीक्षा बीएमओ को निर्देश दिए नियमित निरीक्षण करें। प्रथम त्रैमास में सभी गर्भवती महिलाओं का पंजीयन सुनिश्चित करें जिन सब सेंटरों पर महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता पदस्थ नहीं है ऐसे रिक्त सेंटरों पर सीएचओ के माध्यम से शत प्रतिशत गर्भवती महिलाओं का पंजीयन और टीकाकरण का कार्य करवाए। कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों की समीक्षा के दौरान निर्देश दिए की एक सप्ताह के अंदर सभी लंबित प्रकरण का निराकरण करें इसके लिए शासन द्वारा पर्याप्त राशि दी गई है। समय-सीमा में सभी का भुगतान करे कार्य में लापरवाही पाईं तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। टीकाकरण कार्यक्रम समीक्षा के दौरान जहां काम लक्ष्य के विरुद्ध का कम उपलब्धि की उन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आशा कार्याकर्ता को फिल्ड पर भेंजे एवं हितग्राहियों को योजना का लाभ मिल गया है तो उसे शिकायत बंद करवाने को कहा जाये। कलेक्टर ने जिले में 70 प्लस आयु के नागरिकों के बनाये जा रहे आयुष्मान कार्ड अभियान की समीक्षा कर निर्देश दिये कि सीएचओ घर-घर जाकर 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी पात्र व्यक्तियों के आयुष्मान कार्ड बनाये प्रतिदिन पात्र व्यक्तियों के आयुष्मान कार्ड बनाये सभी सभी बीएमओ और बीपीएम इसकी विस्तृत रणनीति प्लान बनाएं और कार्य करें आगामी 07 दिन में शतप्रतिशत कार्य पूर्ण करें अन्यथा बीएमओ और नोडल अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही जाएगी। कलेक्टर ने आयुष्मान भारत-उमंग स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम की समीक्षा की। इस दौरान बताया गया कि इस प्रोग्राम के तहत, प्रत्येक स्कूल में दो शिक्षकों को "हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर" के रूप में नामित किया जाता है, जो सप्ताह में एक घंटे के लिए गतिविधि-आधारित सत्र आयोजित करते हैं। ये सत्र 11 प्रमुख थीम्स पर आधारित हैं, जिनमें भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य, पोषण, लिंग समानता, और सुरक्षित इंटरनेट उपयोग शामिल हैं। प्रत्येक मंगलवार को "हेल्थ एंड वेलनेस डे" के रूप में मनाया जाता है, जिसमें बच्चे रोचक और सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील गतिविधियों के माध्यम से सीखते हैं।इस पहल का उद्देश्य बच्चों को स्वास्थ्य और पोषण के बारे में जागरूक करना और उन्हें आजीवन स्वस्थ आदतें अपनाने के लिए प्रेरित करना है। यह प्रोग्राम राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (RBSK) और राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम (RKSK) के साथ मिलकर निवारक और प्रोत्साहनात्मक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है कलेक्टर ने कहा कि कुपोषित बच्चों का चिन्हांकन कर एनआरसी में भर्ती करें। उपचार करने के उपरांत छुट्टी के बाद परिजनों को फोन लगाकर नियमित फॉलोअप भी लें। उन्होंने टीबी मुक्त भारत कार्यक्रम में स्वास्थ्य संस्था में आने वाले मरीजों निक्षय आईडी सीएचओ के माध्यम से बनवाए। मलेरिया कार्यक्रम में मरीजों की जांच की गई उनका जिला मलेरिया अधिकारी और बीएमओ को फील्ड में भ्रमण कर 10 प्रतिशत मरीजों का सत्यापन करने के निर्देश दिए। कुष्ठ कार्यक्रम अंतर्गत पाए जाने वाले मरीजों की हिस्ट्री निकलने किस क्षेत्र में मरीज पाए गए रोकथाम की कार्यवाही करने के निर्देश दिए। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम अंतर्गत प्रत्येक स्कूल में एक एम्बेसेडर शिक्षक नियुक्त कर उन्हें प्रशिक्षित करने के बारे में जिला कॉर्डिनेटर को निर्देश दिए। जन्म से लेकर एक वर्ष तक के बच्चों के लिए महिला बाल विकास एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा संयुक्त कैंपेन संचालित कर स्तनपान और परामर्श के साथ-साथ पोषण हर संबंधित गतिविधिया आयोजित करने के निर्देश दिये। कलेक्टर की अध्यक्षता में राष्ट्रीय तंबाकू नियन्त्रण कार्यक्रम अंतर्गत जिला स्तरीय समिति के सदस्यों की बैठक में एमपीवीएचए से आनंद वर्मा ने कार्यक्रम और कोटपा एक्ट 2023 की विस्तृत जानकारी दी। जिला स्तरीय समन्वय समिति बैठक में आमजनों विशेषकर युवाओं में तम्बाकू सेवन की प्रवृत्ति की रोकथाम के संबंध में जरूरी उपायों पर चर्चा की गई। साथ ही ग्रामों में जागरूकता गतिविधि व जरूरी प्रचार-प्रसार के संबंध में निर्देश दिए गए। सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान एवं तम्बाकू पर जुर्माना लगाने व शैक्षणिक संस्थाओं में विद्यार्थियों को उनके सेवन से होने वाले नुकसान की जानकारी देने के संबंध में भी चर्चा की गई।
मध्यप्रदेश वॉलन्ट्री हेल्थ एसोसिएशन अंतर्गत कार्यशाला का आयोजन
मध्यप्रदेश वॉलन्ट्री हेल्थ एसोसिएशन अंतर्गत कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें भारतीय तम्बाकू नियंत्रण कानून (COTPA-2003) की विभिन्न धाराओं की जानकारी दी गई। इस दौरान बताया गया कि तंबाकू नियंत्रण कानून के तहत सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान निषेध है जैसे सभागृह, अस्पताल रेलवे स्टेशन, प्रतीक्षालय मनोरंजन केंद्र, अन्य कार्य स्थल कार्यालय व दुकानें आदि, उल्लंघन करने पर 200 रूपये का जुर्माना हो सकता है। भारतीय तम्बाकू नियंत्रण कानून (COTPA-2003) की धारा 4 के तहत यह सुनिश्चित करें कि जिले के सार्वजनिक स्थानों पर कोई धुम्रपान नहीं करें। धारा 5 के अंतर्गत तंबाकू उत्पादों के प्रचार प्रसार हेतु विज्ञापन उनके द्वारा प्रयोजन एवं प्रोत्साहन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से निषेध है। उन्होंने बताया कि धारा 6 अ के अंतर्गत 18 वर्ष से कम आयु के अवयस्क व्यक्तियों को/के द्वारा तंबाकू उत्पाद बेचना प्रतिबंधित है और धारा 6 ब के अनुसार शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दूरी में तंबाकू उत्पाद विक्रय प्रतिबंधित है। धारा 7 के अंतर्गत तंबाकू उत्पादों पर चित्र में स्वास्थ्य चेतावनी प्रदर्शित होनी अनिवार्य है।
रिपोर्टर : साजिद पठान
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