जिले के समस्त पात्र उपभोक्ताओं प्रतिमाह उचित मूल्य दुकानों से नि:शुल्क खाद्यान्न प्राप्त करें

देवास : जिला आपूर्ति अधिकारी देवास ने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनांतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत सम्मिलित पात्र परिवारों को माह सितम्बर 2025 से वितरण किए जाने वाले गेहूँ के आवंटन में वृद्धि की गई है। जिसके तहत जिले में अंत्योदय परिवार को 30 किलो गेहूं एवं 05 किलो चावल कुल 35 किलो निःशुल्क खाद्यान्न (प्रति परिवार) दिया जायेगा। प्राथमिकता परिवार अंतर्गत 04 किलो गेहूं एवं 01 किलो चावल कुल 05 किलोग्राम निःशुल्क खाद्यान्न (प्रति सदस्य) दिया जायेगा। उन्होंने जिले के समस्त पात्र उपभोक्ताओं से अपील की है कि प्रतिमाह उचित मूल्य दुकानों से नि:शुल्क खाद्यान्न प्राप्त करें।
रिपोर्टर : साजिद पठान
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