तीन प्रकरण मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1)क के तहत पंजीबद्ध कर विवेचना

देवास : देवास में वृत्त टोंकखुर्द मे अवैध शराब क़े विक्रय एवं संग्रहण के विरुद्ध आबकारी दल ने आज मंगलवार को ग्राम देवली, रणायर गाडरी, रतन खेड़ी एवं चिड़ावद मे कार्यवाही की गई  जिसमें 80 पाव देशी प्लेन मदिरा जप्त कर कुल 03 प्रकरण मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1)क के तहत  पंजीबद्ध कर विवेचना में लिए गए, जप्त सामग्री का बाजार मूल्य लगभग 6000 रूपए है ।

आज की कार्यवाही में वृत्त प्रभारी आबकारी उपनिरीक्षक कैलाश जामोद आबकरी आरक्षक गोविन्द बड़ावदिया एवं सनत कुमार ओझा सम्मिलित रहे |
 इस प्रकार की कार्यवाही  निरंतर जारी रहेगी।

रिपोर्टर - साजिद पठान

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