खाद्य लायसेंस नहीं होने पर देवास में दो गजक की दुकाने सील की गई

देवास :   जिले में कलेक्टर ऋतुराज सिंह के निर्देशानुसार मिलावटखोरी रोकने और जिले के नागरिकों को शुद्ध खाद्य पदार्थ उपलब्‍ध कराने के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत  लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में तहसीलदार श्री कपिल गुर्जर एवं  मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुरेन्द्र ठाकुर द्वारा द्वारा देवास में फर्म जय अम्बे गजक एवं पेठा तहसील चौराहा देवास से तिल गजक, फर्म जय महाकाल गजक भंडार तहसील चौराहा देवास से तिल गजक के नमूने लिये। दोनों गजक विक्रेताओं के पास मौके पर खाद्य लायसेंस नहीं होने से दुकाने सील करने की कार्यवाही की गई। इसी प्रकार खाद्य सुरक्षा अधिकारी  हिमाली सोनपाटकी द्वारा फर्म सांवरिया किराना करणावत तहसील बागली से देशी घी, गुलाब जामुन मिक्स, सेंव, फर्म पटेल किराना कमलापुर तहसील बागली से सांची घी, अचार मसाला, गुड के नमूने लेने की कार्यवाही की गई। सभी नमूने जांच के लिए राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल को भेजे गये हैं। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुरेन्द्र ठाकुर  ने बताया कि जिले में विभिन्‍न प्रतिष्‍ठानों से पूर्व में लिये गये खाद्य पदार्थों के नमूने जो अवमानक एवं मिथ्याछाप पाये गये थे, उनके 11 प्रकरण माननीय अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी देवास के न्यायालय में दर्ज किये गये।


रिपोर्टर :  साजिद पठान

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