‘ऑपरेशन प्रहार” के तहत सोनकच्छ देवास पुलिस की बड़ी कार्यवाही

देवास - पुख्ता मुखबिर सूचना के आधार पर सोनकच्छ देवास पुलिस ने प्रतिबंधित चायनिज मांन्जे बैचने  की सूचना पर गीता भवन परिषर एम.जी.रोड सोनकच्छ हमराह फोर्स के चैक करते आरोपी संदीप पिता कैलाश राठौर निवासी वार्ड क्र.04 एम.जी. रोड सोनकच्छ द्वारा अपनी स्कुटी की डिक्की में रखकर में चायनिज मान्जे के गटटे छिपाकर रखना 02 चायनिज मान्जे के गटटे जप्त संदीप पिता कैलाश राठौर निवासी वार्ड क्र.04 एम.जी.रोड सोनकच्छ सोनकच्छ पुलिस अधीक्षक देवास  पुनीत गेहलोद के द्वारा संगठित अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने हेतु सम्पूर्ण जिले में "ऑपरेशन प्रहार" प्रारंभ किया गया है जिसके अंतर्गत प्रतिबंधित चायनिज मांन्जे बैचने  संबंधी अपराध में संलिप्त बदमाशों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जा रही है।
 
इसी क्रम में बुधवार को मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि गीता भवन परिषर एम.जी. रोड सोनकच्छ एक व्यक्ति अपनी स्कुटी मोटर सायकल की डिक्की में रखकर प्रतिबंधित चायनिज मांन्जे बैचने  की सूचना पर से एडिशनल एसपी जयवीर सिंह भदौरिया के मार्गदर्शन में अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) सोनकच्छ  दीपा माण्डवे के निर्देशन में थाना प्रभारी सोनकच्छ  अजय गुर्जर तत्काल मय फोर्स के सूचना की तस्दीक हेतु हमराह फोर्स के गीता भवन परिषर एम.जी. रोड सोनकच्छ पर चैक करते एक व्यक्ति अपनी स्कुटी मोटर सायकल की डिक्की में रखकर चायनिज मांन्जे बैचते पकडा और नाम पते पुछते अपना नाम संदीप पिता कैलाश राठौर निवासी वार्ड क्र.04 एम.जी. रोड सोनकच्छ चायनिज मान्जे के गटटे जप्त किये जाकर आरोपी संदीप पिता कैलाश राठौर निवासी वार्ड क्र.04 एम.जी. रोड सोनकच्छ के विरूद्ध अपराध क्रमांक 24/2026 धारा 223 बी.एन.एस का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया जाकर आरोपी की दुकान शीलबंद की जाकर आरोपी के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई जाकर तहसील कार्यालय सोनकच्छ पेश किया गया। 
 
 
रिपोर्टर : साजिद पठान

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