सोनकच्छ न्यायालय का बड़ा फैसला: नाबालिग को वाहन देना पड़ा भारी, लगा ₹17,500 का जुर्माना

​देवास :  सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और यातायात नियमों के प्रति सख्ती बरतने के उद्देश्य से देवास पुलिस द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है।

​मुख्य घटनाक्रम
​थाना पीपलरावा पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक नाबालिग को वाहन चलाते हुए पकड़ा था। पुलिस ने इस मामले में वाहन स्वामी अंकित पिता बहादुर सिंह (निवासी घटियाकला) के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर माननीय न्यायालय सोनकच्छ के समक्ष पेश किया था।
​न्यायालय की कार्रवाई:
आज सुनवाई के दौरान माननीय न्यायालय ने वाहन स्वामी की लापरवाही पर सख्त रुख अपनाते हुए 17,500 रुपये की जुर्माना राशि वसूल करने के आदेश दिए।
​किन धाराओं में हुई कार्रवाई ?
​पुलिस ने मोटर व्हीकल एक्ट की धाराओं के तहत इस्तगासा तैयार किया था:
​धारा 199: नाबालिग द्वारा अपराध (जिसमें वाहन मालिक को जिम्मेदार माना जाता है)।
​धारा 185, 146/196, 3/181, 5/184: बिना लाइसेंस, बिना बीमा और नियमों के उल्लंघन से संबंधित।
​देवास पुलिस की विशेष मुहिम
​पुलिस अधीक्षक  पुनीत गेहलोद के निर्देशन में यह अभियान निरंतर जारी है। इसका मुख्य उद्देश्य दंडात्मक कार्रवाई के साथ-साथ जनता में जागरूकता लाना है ताकि सड़कों पर अनुशासन बना रहे।
​पीपलरावा पुलिस की अपील: >  अपने नाबालिग बच्चों को वाहन न सौंपें।
​शराब पीकर वाहन चलाना जानलेवा है, इससे बचें।
​वाहन के सभी कानूनी दस्तावेज हमेशा साथ रखें।

रिपोर्टर : साजिद पठान

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