नियमों की अनदेखी पर औषधि प्रशासन सख्त, दो मेडिकल स्टोर के लाइसेंस निलंबित

​देवास : जिले में दवा विक्रेताओं द्वारा की जा रही अनियमितताओं को लेकर खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने कड़ी कार्यवाही की है। विभाग ने औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली का उल्लंघन करने पर कन्नौद क्षेत्र के दो प्रमुख मेडिकल स्टोर के लाइसेंस 5 दिनों के लिए निलंबित कर दिए हैं। ​इन दुकानों पर हुई कार्यवाही औषधि निरीक्षक ने जानकारी दी कि निरीक्षण के दौरान नियमों में खामियां पाए जाने पर कई स्टोर को 'कारण बताओ' नोटिस जारी किए गए थे। प्राप्त जवाब संतोषजनक नहीं होने पर निम्नलिखित दुकानों के लाइसेंस निलंबित किए गए: मेसर्स न्यू हरिओम मेडिकल स्टोर, कन्नौद ​मेसर्स शुक्ला मेडिकल स्टोर, कन्नौद कई अन्य स्टोर भी रडार पर निलंबन के अलावा, जिले के अन्य मेडिकल स्टोर्स जैसे पीताम्बरा मेडिकल (कन्नौद), नाहर मेडिकल (पीपलरावां), संजीवनी व लक्ष्मी मेडिको (कांटाफोड़), सार्थक मेडिकल (हाटपीपल्‍या) और देवेन्द्र मेडिकल (कन्नौद) से भी स्पष्टीकरण मांगा गया है। विभाग के अनुसार, इनके जवाबों की समीक्षा के बाद नियमानुसार आगे की कार्यवाही की जाएगी।

​20 दवाओं के सैंपल भोपाल भेजे गए
​शुद्धता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विभाग ने जनवरी माह में सघन अभियान चलाया है। इसके तहत:
​विभिन्न मेडिकल स्टोर और सरकारी संस्थानों से 20 औषधीय एवं कॉस्मेटिक नमूने लिए गए हैं।
​इनमें टैबलेट, कैप्सूल, कफ सिरप और कॉस्मेटिक उत्पाद शामिल हैं।
​सभी नमूनों को जांच के लिए शासकीय औषधि प्रयोगशाला, भोपाल भेजा गया है।
​अधिकारियों का संदेश: "जिले में मेडिकल स्टोर्स का निरीक्षण और सैंपलिंग की प्रक्रिया निरंतर जारी रहेगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।"


रिपोर्टर : साजिद पठान

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