स्टेशन रोड के विवादित स्थल पर धारा 163 लागू, 100 मीटर के दायरे में जुटने पर पाबंदी

​देवास :  शहर में शांति व्यवस्था और आमजन की सुरक्षा को देखते हुए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ऋतुराज सिंह ने स्टेशन रोड स्थित विवादित स्थल (सर्वे क्रमांक 83, 84, 85, देवास जूनियर) और उसके आसपास के 100 मीटर क्षेत्र के लिए निषेधाज्ञा जारी की है। ​यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (1) व (2) के तहत लागू किया गया है।

​प्रमुख प्रतिबंध और निर्देश:
​जनसमूह पर रोक:
विवादित स्थल के 100 मीटर के दायरे में सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना एक समय में 5 या 5 से अधिक लोग एकत्रित नहीं हो सकेंगे।
​सोशल मीडिया पर निगरानी: मोबाइल, कंप्यूटर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से किसी भी प्रकार के भड़काऊ, भ्रामक संदेश, चित्र, पोस्टर या सांप्रदायिक टिप्पणी को प्रसारित (Forward) करने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।
​प्रवेश वर्जित: बिना अनुमति के किसी भी बाहरी व्यक्ति का विवादित स्थल में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
​किसे मिलेगी छूट: यह आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों और प्रशासनिक अधिकारियों पर लागू नहीं होगा। उन्हें कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक वैधानिक छूट रहेगी।
​उल्लंघन पर होगी जेल
​प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 223 के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। अनुविभागीय दण्डाधिकारी (SDM) और नगर पुलिस अधीक्षक (CSP) को इस संबंध में आवश्यक प्रतिबंधात्मक कार्यवाही के लिए अधिकृत किया गया है।

रिपोर्टर : साजिद पठान

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