कलेक्टर ने देवास जिले में परीक्षाओं के सुगम एवं सफल संचालन के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये
देवास : कलेक्टर ऋतुराज सिंह ने देवास जिले में विभिन्न परीक्षाओं के सुगम एवं सफल संचालन के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये है। उन्होंने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (1), (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर छात्र/शैक्षिक हित को दृष्टिगत रखते हुए जिला देवास के सम्पूर्ण जनसामान्य को जिला देवास स्थित समस्त शैक्षणिक संस्थानों के 200 मीटर की परिधि हेतु उक्त वार्षिक परीक्षाएं प्रारंभ होने से समाप्त होने तक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर आदेश जारी किया है कि कोई भी व्यक्ति / समूह, परीक्षा प्रारंभ होने के 2 घंटे पूर्व से लेकर परीक्षा समाप्त होने तक परीक्षा केंद्र के 100 मीटर की परिधि में कोई अनाधिकृत या अवांछनीय व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा और न घूमेगा। कोई भी व्यक्ति / समूह उक्त परिधि या कही भी परीक्षा में नकल कराने की दृष्टि से किसी भी प्रकार के कागज या अन्य वस्तुओं का वितरण या प्रचार प्रसार नहीं करेगा और न ही इलेक्ट्रॉनिक संसाधन, मोबाईल, कम्प्यूटर या अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से कोई मेसेज आदि प्रसारित करेगा। कोई भी व्यक्ति/ समूह उक्त परिधि में सार्वजनिक रूप से ध्वनि विस्तार यंत्र, माईक, चोंगा का उपयोग नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति, समूह परीक्षा से संबंधित अधिकारी / वीक्षक (इन्वीजीलेटर), कर्मचारी के साथ बहस या परीक्षा विरोधी वार्तालाप या डराने धमकाने अथवा रोकने का कार्य / प्रयास नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति, समूह परीक्षा केंद्रो पर परीक्षा में नकल या सामूहिक नकल करने या कराने का कार्य / प्रयास नहीं करेगा। उक्त उल्लेखित क्षेत्र में 05 या 05 से अधिक लोगों का समूह एक ही समय में एक ही स्थान पर एकत्रित नहीं होगा। परीक्षा केंद्र के निकटस्थ स्थित कोई भी दुकानदार या प्रतिष्ठान का संचालक या कार्यकर्ता परीक्षाओं के संचालन में विघ्न उत्पन्न करने वाले व्यक्ति / समूह को अपनी दूकान / प्रतिष्ठान में आश्रय नहीं देगा। कोई भी व्यक्त्ति या समूह उक्त परिधि में अस्त्र शस्त्र, लाठी, डंडा, भाला, तलवार, चाकू या अन्य धारदार हथियार न तो साथ लेकर चलेगा और न उसका उपयोग करेगा। आकामक आयुध का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। शैक्षणिक संस्थानों के 100 मीटर की परिधि के अन्दर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग निहित शर्तों के अधीन सक्षम अधिकारी के अनुमति के बिना नहीं किया जावेगा। यदि कोई व्यक्ति उपरोक्त आदेश का उल्लंघन करता है, तो वह भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दंड का भागीदार होगा। अत्यावश्यक होने पर संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी, संबंधित पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट पर परिक्षणोपरांत किसी आयोजन की अनुमति प्रदान कर सकेंगे। यह आदेश जारी होने के दिनांक से समस्त परीक्षाएँ समाप्त होने तक समस्त परीक्षा केन्द्रों के लिये प्रभावशील रहेगा।
रिपोर्टर : साजिद पठान


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