‘’पीएम राहत योजना’’ से सड़क दुर्घटना पीड़ित का 01 लाख 50 हजार रूपये तक का कैशलेस उपचार होगा

देवास -  जिला परिवहन अधिकारी  निशा चौहान ने बताया कि भारत सरकार द्वारा महत्वाकांक्षी योजना पीएम राहत (सड़क दुर्घटना पीड़ितों का कैशलेस उपचार) योजना सम्पूर्ण भारत में लागू की गई है। योजना के तहत सड़क दुर्घटना पीड़ित व्यक्ति को डेढ़ लाख तक मुफ्त ईलाज सरकारी एवं चि‍न्हित प्रायवेट अस्पतालों में मिलेगा।  

     ‘‘पीएम राहत योजना‘‘ अन्तर्गत किसी भी श्रेणी की सड़क पर हुई दुर्घटना के प्रत्येक पात्र पीड़ित को दुर्घटना की तिथि से 7 दिनों की अवधि तक प्रति व्यक्ति 01 लाख 50 हजार रूपये तक का कैशलेस उपचार प्रदान किया जाएगा। जीवन को खतरे में नहीं डालने वाले मामलों में अधिकतम 24 घंटे तक तथा जीवन के लिये घातक मामलों में अधिकतम 48 घंटे तक स्टेबलाईजेशन उपचार उपलब्ध कराया जाएगा। यह सुविधा एकीकृत डिजीटल प्रणाली पर पुलिस प्रमाणीकरण के अधीन होगी। ‘‘पीएम राहत योजना‘‘ किसी भी दुर्घटना पीड़ित का वित्तीय अड़चनों के कारण जीवनरक्षक उपचार से वंचित न रहना सुनिश्चित करते हुए सड़क दुर्घटना में पीड़ितों का जीवन बचाने तथा आपातकालीन स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को सुदृढ़ करने की दिशा में एक निर्णायक कदम है।

     जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि भारत में प्रतिवर्ष सड़क दुर्घटना में बहुत अधिक संख्या में मौतें होती है, जिनमें से अनेक को समय पर चिकित्सकीय सहायता प्रदान कर टाला जा सकता है। यदि दुर्घटना पीड़ितों को पहले एक घंटे के भीतर अस्पताल में भर्ती करा दिया जाए, तो लगभग 50 प्रतिशत मौतों को टाला जा सकता है। सड़क दुर्घटना पीड़ित, राह-वीर या दुर्घटना स्थल पर उपस्थित कोई भी व्यक्ति 112 डायल करके निकटतम नामित अस्पताल की जानकारी प्राप्त कर सकता है और एम्बुलेंस सहायता लें सकता है।

रिपोर्टर - साजिद पठान

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