हथियार लाइसेंस के लिए खबर: 1 मार्च से अब केवल ऑनलाइन स्वीकार होंगे आवेदन
देवास : शस्त्र लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया को अब पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाया जा रहा है। भारत सरकार के नए निर्देशों के तहत, अब नवीन शस्त्र लाइसेंस के लिए आवेदकों को कलेक्ट्रेट के चक्कर नहीं काटने होंगे। 01 मार्च से सभी नए आवेदन अनिवार्य रूप से ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। पोर्टल के माध्यम से करना होगा आवेदन अपर कलेक्टर शोभाराम सोलंकी ने जानकारी देते हुए बताया कि इच्छुक आवेदकों को अब भारत सरकार के आधिकारिक एनडीएएल-एएलआईएस (NDAL-ALIS) पोर्टल https://ndal-alis.gov.in पर जाकर लॉगिन करना होगा।
प्रक्रिया जो आपको जाननी जरूरी है:
ऑनलाइन एंट्री: आवेदक को पोर्टल पर अपनी पूरी जानकारी डिजिटल रूप से दर्ज करनी होगी।
हार्ड कॉपी जमा करना: केवल ऑनलाइन फॉर्म भरना ही काफी नहीं होगा। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद, आवेदक को उस फॉर्म का प्रिंट आउट निकालना होगा।
हस्ताक्षर और सत्यापन: प्रिंट आउट पर विधिवत हस्ताक्षर करने के बाद, उसे सहायक दस्तावेजों के साथ कलेक्टर कार्यालय (शस्त्र शाखा) में जमा करना अनिवार्य होगा।
विशेष नोट: 01 मार्च के बाद कोई भी ऑफलाइन आवेदन सीधे तौर पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह कदम प्रक्रिया में तेजी लाने और डेटा को राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षित रखने के उद्देश्य से उठाया गया है।
रिपोर्टर : साजिद पठान


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