जिले की मदिरा दुकानों के निष्पादन की प्रक्रिया 27 फरवरी से होगी शुरू

देवास - जिले में वर्ष 2026-27 के लिए मदिरा दुकानों के निष्पादन की तैयारी पूरी हो चुकी है। सहायक आबकारी आयुक्त ने जानकारी दी है कि इस बार शासन की नई आबकारी नीति के तहत जिले की 95 कम्पोजिट मदिरा दुकानों को 24 एकल समूहों में पुनर्गठित किया गया है। इन समूहों का कुल आरक्षित मूल्य 4 अरब 29 करोड़ 36 लाख 92 हजार 93 रुपये निर्धारित किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 20 प्रतिशत अधिक है।

​ई-टेंडर एवं नीलामी का कार्यक्रम
​मदिरा दुकानों के निष्पादन की प्रक्रिया ई-टेंडर और ई-टेंडर कम ऑक्शन के माध्यम से तीन चरणों (बैच) में आयोजित की जाएगी:
​प्रथम चरण (बैच-01): 27 फरवरी 2026 (सुबह 10:00 बजे) से 02 मार्च 2026 (दोपहर 02:00 बजे) तक।
​प्रथम चरण (बैच-02): 03 मार्च 2026 (सुबह 10:00 बजे) से 05 मार्च 2026 (दोपहर 02:00 बजे) तक।
​प्रथम चरण (बैच-03): 06 मार्च 2026 (सुबह 10:00 बजे) से 07 मार्च 2026 (दोपहर 02:00 बजे) तक।
​आवेदन प्रक्रिया और शुल्क
​इच्छुक आवेदक NIC के आधिकारिक पोर्टल mptenders.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन भाग ले सकते हैं। ​आवेदन शुल्क: प्रत्येक मदिरा एकल समूह के लिए 30,000 रुपये निर्धारित है। ​प्रक्रिया: पूरी कार्यवाही केवल ई-टेंडरिंग के माध्यम से होगी। शासन के पास तिथियों और प्रक्रिया में बदलाव का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

महत्वपूर्ण जानकारी: इच्छुक व्यक्ति दुकानों की सूची, स्थान, आरक्षित मूल्य, धरोहर राशि और पिछले वर्षों की खपत का विवरण कार्यालयीन समय में (अवकाश सहित) आबकारी कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।
​यहाँ से डाउनलोड करें विवरण

​विस्तृत नियम और विक्रय ज्ञापन निम्नलिखित वेबसाइटों पर उपलब्ध हैं:
​www.mpexcise.mp.gov.in
​www.govtpressmp.nic.in
​mptenders.gov.in
​यह नई व्यवस्था 01 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक की अवधि के लिए प्रभावी होगी।


रिपोर्टर - साजिद पठान

Leave a Reply



comments

Loading.....
  • No Previous Comments found.