कलेक्टर ऋतुराज सिंह ने जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश; नियमों का उल्लंघन करने पर होगी सख्त कार्रवाई

​देवास : आगामी त्योहारों और जिले में लोक शांति एवं कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी  ऋतुराज सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163(1)(2) के तहत संपूर्ण देवास जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश लागू कर दिए हैं। यह आदेश अगले 02 माह तक प्रभावशील रहेगा।

​प्रमुख पाबंदियां और निर्देश:
​हथियार एवं प्रदर्शन पर रोक: सार्वजनिक स्थानों पर धारदार हथियार, आग्नेय शस्त्र, हॉकी, डंडा, रॉड आदि लेकर चलना या प्रदर्शन करना पूरी तरह प्रतिबंधित है।
​आयोजन के लिए अनुमति अनिवार्य: बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के कोई भी सभा, धरना, जुलूस, रैली या सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जा सकेगा।
​ध्वनि विस्तारक यंत्र: डी.जे. या लाउडस्पीकर के उपयोग के लिए अनुमति अनिवार्य है। साथ ही ध्वनि प्रदूषण के निर्धारित नियमों का पालन करना होगा।
​निर्माण कार्य: किसी भी स्थान पर बिना अनुमति के टेंट, पांडाल या अन्य स्थाई/अस्थाई निर्माण करना वर्जित है।
​यातायात में बाधा: सड़क या हाईवे पर एकत्रित होकर रास्ता रोकना या आवागमन बाधित करना अपराध माना जाएगा।
​सोशल मीडिया पर निगरानी: भड़काऊ मैसेज, आपत्तिजनक चित्र या सांप्रदायिक भावनाएं आहत करने वाली पोस्ट डालने पर ग्रुप एडमिन और संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई होगी।
​किरायेदारों और नौकरों की जानकारी देना अनिवार्य
​कलेक्टर ने सुरक्षा की दृष्टि से सत्यापन प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया है:
​घरेलू नौकर और कर्मचारी: घर या दुकान पर नौकर रखने से पहले मालिक को संबंधित थाने में सूचना देना अनिवार्य है।
​किरायेदार और छात्र: नये किरायेदार रखने या निजी छात्रावासों में छात्रों को प्रवेश देने पर उनकी आईडी प्रूफ और जानकारी पुलिस को देनी होगी।
​होटल और धर्मशाला: यहां रुकने वाले व्यक्तियों की सूची प्रतिदिन संबंधित थाना प्रभारी को उपलब्ध करानी होगी।
​डिलीवरी बॉय और अन्य: ऑनलाइन शॉपिंग/कूरियर कंपनियां, स्पा सेंटर, मसाज सेंटर और प्राइवेट सुरक्षा एजेंसियों को अपने कर्मचारियों का चरित्र सत्यापन कराना होगा।
​विशेष छूट: यह आदेश शासकीय ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों और प्रशासनिक अधिकारियों पर लागू नहीं होगा।
​उल्लंघन पर सजा का प्रावधान
​इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी। जिले के सभी एसडीएम और एसडीओ(पी) को अपने-अपने क्षेत्रों में इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं।


रिपोर्टर : साजिद पठान

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