हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, नगर परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वित्तीय अधिकारों पर लगी रोक
देवास : पीपलरावां नगर परिषद पीपलरावां की राजनीति में शुक्रवार को उस समय बड़ा मोड़ आ गया, जब इंदौर हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्वाचित अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वित्तीय अधिकारों के उपयोग पर अंतरिम रोक लगा दी।
क्या है पूरा मामला ?
नगर के देवनारायण टेलर द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अमितराज ने कोर्ट में दलील दी कि:
पार्षदों द्वारा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन तो कर लिया गया है, लेकिन इनके कार्यकाल की विधिवत शुरुआत गजट नोटिफिकेशन (राजपत्र में प्रकाशन) जारी होने के बाद ही होती है।
नियमतः, अधिसूचना जारी होने से पहले अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अपने प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकते।
न्यायालय का अंतरिम आदेश
मामले की गंभीरता को देखते हुए इंदौर हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश पारित किया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि:
जब तक अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के निर्वाचित होने की आधिकारिक अधिसूचना (Gazette Notification) जारी नहीं हो जाती, तब तक अध्यक्ष कविता शर्मा और उपाध्यक्ष राजेन्द्र नाहर किसी भी प्रकार के वित्तीय अधिकारों का उपयोग नहीं कर सकेंगे।
प्रशासन और सरकार को नोटिस
वित्तीय अधिकारों पर रोक लगाने के साथ ही माननीय न्यायालय ने इस प्रकरण में जवाब-तलब भी किया है। कोर्ट ने निम्नलिखित पक्षों को नोटिस जारी कर 6 सप्ताह के भीतर अपना जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं:
मध्य प्रदेश राज्य सरकार
देवास कलेक्टर
नप अध्यक्ष कविता शर्मा
उपाध्यक्ष राजेन्द्र नाहर
इस आदेश के बाद नगर परिषद की कार्यप्रणाली और आगामी विकास कार्यों पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर नगर में चर्चाओं का बाजार गर्म है।
रिपोर्टर : साजिद पठान
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