सड़क सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर कलेक्टर-SP सख्त

​देवास :  कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में बुधवार को कलेक्टर ऋतुराज सिंह की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में पुलिस अधीक्षक पुनीत गेहलोद सहित जिले के आला अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान शहर की यातायात व्यवस्था, नशा मुक्ति, बाल विवाह रोकथाम और चिन्हित अपराधों की विस्तृत समीक्षा कर कड़े निर्देश जारी किए गए।

​यातायात सुधार: AB रोड से हटेगा अतिक्रमण, बनेंगे डिवाइडर
​कलेक्टर ऋतुराज सिंह ने लोक निर्माण विभाग और नगर निगम को स्पष्ट निर्देश दिए कि एबी रोड पर निर्मित फुटपाथों से मुहिम चलाकर अतिक्रमण हटाया जाए। साथ ही मार्ग के सौंदर्यीकरण के लिए पौधारोपण करने को कहा गया।
​फ्लाईओवर और ब्लैक स्पॉट: इंदौर बायपास पर निर्माणाधीन फ्लाईओवर को जल्द पूरा करने के निर्देश NHAI इंदौर को दिए गए। वहीं, देवास-मक्सी मार्ग पर स्थित 'ब्लैक स्पॉट' के सुधार के लिए NHAI उज्जैन को जिम्मेदारी दी गई है।
​डिवाइडर निर्माण: इंदौर बायपास से बावड़िया चौराहे तक डिवाइडर बनाने और कैलादेवी मार्ग से अतिक्रमण हटाकर वहां भी सौंदर्यीकरण करने के निर्देश दिए गए।
​ई-रिक्शा संचालन: शहर में ई-रिक्शा के अनियंत्रित परिचालन को रोकने के लिए अब 3-4 जोन बनाए जाएंगे। ई-रिक्शा का संचालन अब तय रूट और कलर स्कीम के आधार पर होगा।
​राहवीर और कैशलेस स्कीम का होगा प्रचार
​सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु दर कम करने के उद्देश्य से कलेक्टर ने 'राहवीर योजना' और 'कैशलेस स्कीम' के व्यापक प्रचार-प्रसार पर जोर दिया। उन्होंने आरटीओ को निर्देश दिए कि इन योजनाओं के पंपलेट बनाकर सोशल मीडिया पर प्रसारित किए जाएं ताकि घायल व्यक्ति को समय पर चिकित्सा सहायता मिल सके।
​नशे के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' और मानस हेल्प लाइन (1933)
​पुलिस अधीक्षक पुनीत गेहलोद ने एनकॉर्ड (NCORD) की समीक्षा करते हुए नशा तस्करों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि:
​जिले की बंद फैक्ट्रियों की तलाशी ली जाए ताकि वहां मादक पदार्थों का भंडारण न हो सके।
​शिक्षण संस्थानों के 500 मीटर के दायरे में नशा सामग्री की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।
​नागरिक नशीले पदार्थों की सूचना देने या परामर्श के लिए मानस हेल्प नंबर 1933 का उपयोग कर सकते हैं।
​बाल विवाह पर सख्त रुख
​बैठक में सामाजिक बुराइयों पर प्रहार करते हुए कलेक्टर ने बाल विवाह रोकने के लिए विशेष मुहिम चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि 18 वर्ष से कम उम्र की महिला गर्भवती (ANC) पाई जाती है, तो उसकी गहन जांच कर संबंधितों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए।
​बैठक में ये रहे उपस्थित
​बैठक में नगर निगम आयुक्त दलीप कुमार, अपर कलेक्टर शोभाराम सोलंकी, संजीव जैन सहित जिला एवं पुलिस अधिकारी उपस्थित थे। सभी एसडीएम और एसडीओपी इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वर्चुअली जुड़े।

रिपोर्टर : साजिद पठान

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