देवास कलेक्टर ने शातिर आरोपी मलखान गुर्जर को एक वर्ष के लिए किया जिलाबदर

देवास : बागली कानून व्यवस्था और जन सुरक्षा को बनाए रखने के लिए प्रशासन ने एक बार फिर कड़ा रुख अपनाया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ऋतुराज सिंह ने आपराधिक गतिविधियों में लगातार संलिप्त रहने वाले एक शातिर आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उसे एक वर्ष की अवधि के लिए जिलाबदर (निष्कासित) करने का आदेश जारी किया है।

​इन संगीन अपराधों में दर्ज हैं मामले
​प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, आरोपी मलखान गुर्जर (उम्र 38 वर्ष), पिता नेमीचंद गुर्जर, निवासी बागली (जिला देवास) के खिलाफ लंबे समय से आपराधिक रिकॉर्ड मौजूद हैं। आरोपी के विरुद्ध लगातार समाज में अशांति फैलाने और कई गंभीर धाराओं में मामले पंजीबद्ध हैं, जिनमें मुख्य रूप से शामिल हैं:
​आम जनता के साथ मारपीट और डराना-धमकाना
​लूटपाट और अवैध वसूली (अड़ीबाजी)
​एससी/एसटी (SC/ST) एक्ट के तहत मामले
​आर्म्स एक्ट (अवैध हथियार रखना)
​आरोपी की इन निरंतर हिंसक और आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए, लोक शांति बनाए रखने के उद्देश्य से कलेक्टर ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत यह कदम उठाया है।
​24 घंटे में देवास सहित 7 पड़ोसी जिलों की सीमाएं छोड़ने के आदेश
​कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री ऋतुराज सिंह द्वारा जारी आदेश के अनुसार, आरोपी मलखान गुर्जर को आदेश प्राप्त होने के 24 घण्टे के भीतर देवास जिले की राजस्व सीमा से बाहर जाना होगा।
​इन सीमावर्ती जिलों में भी प्रवेश पर रोक:
आरोपी न केवल देवास, बल्कि उससे सटे आस-पास के 7 पड़ोसी जिलों— इन्दौर, उज्जैन, शाजापुर, सीहोर, हरदा, खण्डवा और खरगोन की राजस्व सीमाओं में भी प्रवेश नहीं कर सकेगा।
​बिना अनुमति वापसी पर होगी जेल
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि निष्कासन की एक वर्ष की अवधि के दौरान आरोपी मलखान गुर्जर, जिला दंडाधिकारी न्यायालय की लिखित और पूर्व अनुमति के बिना इन जिलों की सीमाओं में प्रवेश नहीं कर सकेगा। यदि इस दौरान वह आदेश का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है, तो उसके खिलाफ वैधानिक दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

रिपोर्टर : साजिद पठान

Leave a Reply



comments

Loading.....
  • No Previous Comments found.