कांटाफोड़ पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल, घटना में प्रयुक्त ट्रैक्टर अब तक नहीं हुआ जब्त

देवास :  थाना कांटाफोड़ में दर्ज अपराध क्रमांक 198/2026 की विवेचना को लेकर पुलिस की कार्रवाई चर्चा का विषय बनी हुई है। फरियादी का कहना है कि 20 मई 2026 को हुई घटना में प्रयुक्त ट्रैक्टर को अब तक जब्त नहीं किया गया है, जबकि उनके अनुसार वह मामले का महत्वपूर्ण भौतिक साक्ष्य है। फरियादी के अनुसार घटना के दौरान आरोपी राजेश यादव ने संकरी गली में लापरवाहीपूर्वक ट्रैक्टर चलाते हुए टक्कर मारकर संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। इसके बाद पांच लोगों द्वारा घर में घुसकर एक वरिष्ठ नागरिक महिला सहित अन्य लोगों के साथ मारपीट किए जाने का आरोप है। इस मामले में कांटाफोड़ पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 115(2), 281, 296(बी), 333, 351(3) एवं 3(5) के तहत प्रकरण दर्ज किया है। फरियादी का कहना है कि घटना को दो माह से अधिक समय बीत जाने के बावजूद ट्रैक्टर जब्त नहीं किया गया है। उनका यह भी कहना है कि उन्होंने कई बार पुलिस से कार्रवाई का अनुरोध किया, लेकिन अब तक वाहन से संबंधित आवश्यक कार्रवाई नहीं हो सकी है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि ट्रैक्टर चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था तथा वाहन का पंजीयन और बीमा भी वैध नहीं था। उनका कहना है कि इन सभी तथ्यों की निष्पक्ष जांच होना आवश्यक है।

फरियादी ने मांग की है कि मामले में शीघ्र कार्रवाई कर घटना में प्रयुक्त ट्रैक्टर को जब्त किया जाए तथा विवेचना को जल्द पूर्ण कर न्यायोचित कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि यदि समय पर कार्रवाई नहीं हुई तो वे आगे की कानूनी प्रक्रिया अपनाएंगे।

थाना प्रभारी का पक्ष

इस संबंध में थाना प्रभारी अभिषेक गौतम ने बताया कि "मामले की विवेचना जारी है। जांच पूरी होने के बाद नियमानुसार ट्रैक्टर की जब्ती सहित आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।"
अब देखना होगा कि विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है और फरियादी की शिकायतों का किस प्रकार निराकरण किया जाता है।

रिपोर्टर : सोनू सिंगनाथ

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