15 अक्टूबर तक नदी घाट से बालू उठाव गैर कानूनी,संलिप्त व्यक्तियों पर होगाी कार्रवाई
दुमका : उपायुक्त अभिजीत सिन्हा के निर्देश के आलोक में जिला खनन पदाधिकारी आनंद कुमार ने बुधवार की सुबह अवैध खनन,परिवहन एवं भंडारण के खिलाफ कार्रवाई की एवं राजभवन मेनरोड के समीप अवैध बालू ले जाते ट्रैक्टर को जप्त किया। वही अवैध बालू ले जाने वाले चालक, ट्रैक्टर मालिक एवं संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज करवायी।
ऐसे हुई कार्रवाई
डीएमओ आनंद कुमार को सूचना मिल रही थी कि अवैध बालू का खनन कर परिवहन किया जा रहा है,जिस पर डीएमओ के द्वारा अविलंब कार्रवाई करते हुए खान निरीक्षक मंजीत कुमार दुबे के नेतृत्व में टीम गठित कर पुलिस बल के साथ बुधवार की सुबह राजभवन के समीप मेनरोड पर वाहनों की जांच की,जांच के क्रम में एक ट्रैक्टर आता दिखा जिसे जांच टीम के द्वारा रोका गया एवं कागाजता की मांग की गयी तो चालक द्वारा कोई भी कागजात नहीं दिखाया गया एवं ट्रैक्टर छोड़कर भाग गया। जिसके बाद ट्रैक्टर समेत ट्रैक्टर में लोड किए गए एक सौ सीएफटी बालू को जप्त कर लिया गया एवं थाने में ट्रैक्टर चालक,मालिक समेत संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज करवायी गयी।
जिला खनन पदाधिकारी आनंद कुमार ने कहा है कि 10 जून से 15 अक्टूबर तक नदी घाटों से बालू उठाव पर पूर्णत प्रतिबंध लगाया गया है,बालू घाट से कोई बालू का उठाव करता है तो पूरी तरह से गैरकानूनी है। उन्होंने कहा कि बालू उठाव में संलिप्त सभी दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी।
रिपोर्टर : सुभंकर नन्दन


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