संपत्तिकर भुगतान की अंतिम तिथि बढ़ी, अब 30 अप्रैल तक बिना जुर्माना जमा करने की सुविधा

दुर्ग :  शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा नागरिकों को राहत देते हुए संपत्तिकर भुगतान की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अब नागरिक 30 अप्रैल 2026 तक बिना किसी अतिरिक्त दंड के अपना संपत्तिकर जमा कर सकेंगे। पूर्व में यह अंतिम तिथि 31 मार्च निर्धारित थी, जिसे बढ़ाकर एक माह का अतिरिक्त समय दिया गया है। शासन के निर्देशानुसार नगरीय निकायों को कर वसूली में तेजी लाने के लिए कर्मचारियों को घर-घर जाकर संपत्तिकर संग्रह करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही नागरिकों को ऑनलाइन माध्यम से भी कर भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक लोग निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपनी कर संबंधी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सकें। निगम प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार न करते हुए समय रहते संपत्तिकर जमा कर सुविधा का लाभ उठाएं।

रिपोर्टर : धर्मेंद्र गुप्ता

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