धान खरीदी में एग्रीस्टेक पंजीयन की अनिवार्यता खत्म

दुर्ग - खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में धान उपार्जन के लिए संयुक्त खातेदार किसानों के एग्रीस्टेक पंजीयन की अनिवार्यता समाप्त किए जाने पर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित दुर्ग के अध्यक्ष प्रीतपाल बेलचंदन ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और दुर्ग लोकसभा सांसद विजय बघेल का आभार व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 5 अक्टूबर 2026 को जारी अधिसूचना के अनुसार संयुक्त खाते में धान विक्रय के लिए अब केवल लम्बरदार का एग्रीस्टेक पंजीयन आवश्यक होगा। सह-खातेदारों को पृथक से एग्रीस्टेक पंजीयन कराने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। प्रीतपाल बेलचंदन ने कहा कि एग्रीस्टेक पंजीयन को लेकर किसानों को व्यवहारिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में संयुक्त खातेदार किसानों की समस्या को ध्यान में रखते हुए लिया गया यह निर्णय उनके लिए राहतकारी है। इससे किसानों को धान विक्रय की प्रक्रिया में सुविधा मिलेगी और अनावश्यक पंजीयन की परेशानी से भी निजात मिलेगी। उन्होंने किसान हित में लिए गए इस निर्णय के लिए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय एवं सांसद विजय बघेल का सहकारिता परिवार और किसानों की ओर से आभार व्यक्त किया

रिपोर्टर - धर्मेन्द्र 

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