14 सूत्रीय मानक पूरे करने पर ही मिलेगा पटाखा बिक्री का लाइसेंस

जलेसर - दीपोत्सव पर्व पर पटाखों की बिक्री के लिए प्रशासन ने सुरक्षा मानकों को लेकर सख्ती शुरू कर दी है। एसडीएम पीयूष रावत द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार, दीपोत्सव के अवसर पर तीन दिवसीय पटाखा बिक्री का अस्थायी लाइसेंस तभी जारी किया जाएगा, जब आवेदक निर्धारित 14 सूत्रीय मानकों को पूरा करेगा।एसडीएम पीयूष रावत ने स्पष्ट किया है कि पटाखा बिक्री के दौरान सुरक्षा नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। दुकानों पर निर्धारित व्यवस्थाएं एवं आवश्यक सुरक्षा मानक पूरे होने चाहिए। इसके साथ ही 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को पटाखों की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। उन्होंने पटाखा कारोबारियों को निर्देशित किया है कि लाइसेंस के लिए आवेदन करने से पहले सभी निर्धारित मानकों को पूरा कर लें। मानकों की पूर्ति के बाद ही लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।प्रशासन का उद्देश्य दीपोत्सव के दौरान पटाखा बिक्री को सुरक्षित एवं व्यवस्थित बनाए रखना तथा किसी भी अप्रिय घटना की आशंका को रोकना है।

रिपोर्टर - लखन यादव

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