(सिरोंचा) में राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 63 पर अतिक्रमण हटाने का आदेश
गडचिरोली : सार्वजनिक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता उपविभाग-1 द्वारा सिरोंचा तहसील जिला गड़चिरोली में राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 63 पर किए गए अतिक्रमण को लेकर बड़ा निर्देश जारी किया गया है।
दस्तावेज़ के अनुसार, सिरोंचा तहसील के राष्ट्रीय राजमार्ग पर जिन लोगों ने अतिक्रमण किया गया है, जिससे सड़क चौड़ीकरण एवं वाहतूक पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। संबंधित अतिक्रमण का स्थायी मापन करने के बाद विभाग ने इसे अवैध एवं बाधक माना है।
सड़क निर्माण व यातायात व्यवस्था में बाधा उत्पन्न होने के कारण सहायक अभियंता ने निर्देश दिया है कि: 15 दिनों के भीतर स्वयं अतिक्रमण हटाया जाए।
निर्धारित समय सीमा के बाद यदि अतिक्रमण नहीं हटाया गया, तो विभाग द्वारा बलपूर्वक अतिक्रमण हटाया जाएगा तथा इसका सम्पूर्ण खर्च संबंधित अतिक्रमणधारक से वसूला जाएगा।
इस संबंध में जिला प्रशासन, तहसील कार्यालय, पुलिस विभाग व ग्रामीण विभाग के संबंधित अधिकारियों को पत्र की प्रति भेजकर सूचना दी गई है।
सार्वजनिक निर्माण विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि सड़क निर्माण व जनता की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राजमार्ग पर अतिक्रमण न करें और सहयोग करें।
रिपोर्टर : चंद्रशेखर पुलगम

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