मोहर्रम और टीसीओसी अवधि को लेकर गड़चिरोली में हाई अलर्ट: 5 से 19 जून तक धारा 37 के तहत निषेधाज्ञा लागू

गड़चिरोली : मोहर्रम पर्व तथा नक्सल संगठन द्वारा घोषित टीसीओसी (टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन) अवधि के मद्देनजर गड़चिरोली जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं। जिला दंडाधिकारी ने महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम, 1951 की धारा 37 (1)(3) के तहत पूरे गड़चिरोली जिले में 5 जून 2026 की मध्यरात्रि से 19 जून 2026 की मध्यरात्रि तक निषेधाज्ञा (मनाई आदेश) लागू करने के आदेश जारी किए हैं।

प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार इस अवधि में जिले में किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना, सामाजिक तनाव अथवा कानून-व्यवस्था भंग होने की संभावना को ध्यान में रखते हुए विशेष सतर्कता बरती जाएगी। सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस विभाग को भी आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं।

निषेधाज्ञा के दौरान हथियार, विस्फोटक पदार्थ, ज्वलनशील सामग्री, पत्थर तथा अन्य घातक वस्तुएं अपने पास रखने या सार्वजनिक स्थानों पर ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा जिला प्रशासन की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी प्रकार के जुलूस, रैली, मोर्चा, सभा, धरना, सार्वजनिक कार्यक्रम अथवा सामूहिक आयोजन की अनुमति नहीं होगी।

आदेश के तहत पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के सार्वजनिक स्थानों पर एकत्र होने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। किसी भी प्रकार की गतिविधि जिससे शांति व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका हो, उस पर प्रशासन द्वारा कड़ी निगरानी रखी जाएगी।

जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे शासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें तथा कानून-व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन और पुलिस विभाग का सहयोग करें। साथ ही किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस या संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को देने का आग्रह किया गया है।

प्रशासन का कहना है कि यह कदम आम नागरिकों की सुरक्षा, सामाजिक सौहार्द और जिले में शांति बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

रिपोर्टर : चंद्रशेखर पुलगम 

 

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