गडचिरोली में अवैध शराब माफिया पर बड़ी कार्रवाई: 12 मामलों का आरोपी 6 महीने के लिए जिले से तड़ीपार
गडचिरोली : महाराष्ट्र में लागू शराबबंदी कानून के बावजूद अवैध शराब की बिक्री और तस्करी करने वालों के खिलाफ गडचिरोली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। कोरची थाना क्षेत्र के आदतन अवैध शराब विक्रेता तिलक बाबूलाल उंदीरवाड़े (निवासी खुर्शीपार, तहसील कोरची) को 6 महीने के लिए गडचिरोली जिले की सीमा से तड़ीपार कर दिया गया है।
पुलिस के अनुसार, आरोपी के खिलाफ वर्ष 2009 से 2025 के बीच महाराष्ट्र शराबबंदी अधिनियम की धारा 65 सहित विभिन्न धाराओं के तहत कुल 12 मामले दर्ज हैं। बार-बार कार्रवाई के बावजूद उसकी गतिविधियों में कोई सुधार नहीं होने पर कोरची पुलिस ने उसके विरुद्ध तड़ीपार का प्रस्ताव उपविभागीय अधिकारी एवं दंडाधिकारी, कुरखेड़ा के समक्ष प्रस्तुत किया था।
मामले की जांच के बाद उपविभागीय अधिकारी एवं दंडाधिकारी ने पाया कि आरोपी की गतिविधियां आम नागरिकों के जीवन, संपत्ति और कानून-व्यवस्था के लिए खतरा बन सकती हैं। इसके आधार पर महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम, 1951 की धारा 56(1)(अ) के तहत 3 जुलाई 2026 को आदेश जारी कर आरोपी को 6 माह के लिए गडचिरोली जिले से तड़ीपार कर दिया गया।
पुलिस ने स्पष्ट किया है कि यदि आरोपी तड़ीपार आदेश का उल्लंघन करता है, तो उसे तत्काल गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस अधीक्षक एम. रमेश ने कहा कि गडचिरोली जिले में अवैध कारोबार और आपराधिक गतिविधियों पर लगातार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। कानून-व्यवस्था बनाए रखने और आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आदतन अपराधियों के खिलाफ भविष्य में भी तड़ीपार सहित कड़ी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाएगी।
रिपोर्टर : चंद्रशेखर पुलगम
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