अवैध शराब के खिलाफ धानोरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई दो अलग-अलग स्थानों पर कार्रवाई कर 3.44 लाख रुपये का अवैध शराब निर्माण व भंडारण सामग्री नष्ट
गडचिरोली : जिले में शराबबंदी लागू होने के बावजूद अवैध रूप से शराब का निर्माण, भंडारण और बिक्री करने वालों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। इसी क्रम में धानोरा पुलिस ने 16 अगस्त 2026 को वानरचुवा गांव के जंगल परिसर में दो अलग-अलग स्थानों पर कार्रवाई करते हुए कुल 3 लाख 44 हजार रुपये मूल्य का अवैध शराब व निर्माण सामग्री नष्ट की। पुलिस अधीक्षक एम. रमेश ने जिले में अवैध शराब की बिक्री एवं भंडारण करने वालों के खिलाफ प्रभावी कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इन्हीं निर्देशों के तहत धानोरा पुलिस टीम ने गोपनीय सूचना के आधार पर वानरचुवा क्षेत्र में कार्रवाई की। हाथभट्टी शराब बनाने का मामला पुलिस को सूचना मिली थी कि प्रमोद अंताराम हलामी (42), निवासी वानरचुवा, तहसील धानोरा अपने घर के पीछे जंगल क्षेत्र में मोहफूल के सड़वे से अवैध हाथभट्टी शराब तैयार कर रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर तलाशी ली।
पुलिस के पहुंचने की भनक लगते ही आरोपी जंगल का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। पंचों की मौजूदगी में घटनास्थल की तलाशी लेने पर 200 लीटर क्षमता के 15 प्लास्टिक ड्रमों में करीब 3,000 किलो मोहफूल का सड़वा, जिसकी अनुमानित कीमत 3 लाख रुपये, तथा 20 लीटर तैयार मोहफूल हाथभट्टी शराब, जिसकी कीमत करीब 4 हजार रुपये थी, बरामद हुई।
पुलिस ने नियमानुसार मौके पर ही हाथभट्टी शराब, शराब बनाने की सामग्री, प्लास्टिक ड्रमों में रखा मोहफूल का सड़वा आदि नष्ट कर दिया। इस मामले में धानोरा पुलिस स्टेशन में अपराध क्रमांक 88/2026 के तहत महाराष्ट्र दारूबंदी अधिनियम की धारा 65(क), 65(ड), 65(ई), 65(फ) के अंतर्गत फरार आरोपी प्रमोद हलामी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
घर के पास झोपड़ी में शराब का भंडारण
इसी दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि शिवराम अन्नाजी बोगा (45), निवासी वानरचुवा, तहसील धानोरा अपने घर के पास स्थित झोपड़ी में मोहफूल की अवैध शराब बिक्री के उद्देश्य से जमा करके रखता है।
सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने उसके घर पर छापा मारा। तलाशी के दौरान झोपड़ी में रखे 200 लीटर क्षमता के प्लास्टिक ड्रम में करीब 200 लीटर मोहफूल शराब, जिसकी अनुमानित कीमत 40 हजार रुपये थी, बरामद हुई।
पुलिस ने उक्त शराब को भी नियमानुसार घटनास्थल पर ही नष्ट कर दिया। इस मामले में धानोरा पुलिस स्टेशन में अपराध क्रमांक 89/2026 के तहत महाराष्ट्र दारूबंदी अधिनियम की धारा 65(ई) के अंतर्गत शिवराम बोगा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
दोनों मामलों में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।
वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में कार्रवाई
यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक एम. रमेश के आदेश पर अपर पुलिस अधीक्षक (अभियान) कार्तिक मधिरा, अपर पुलिस अधीक्षक (प्रशासन) गोकुल राज जी. तथा उपविभागीय पुलिस अधिकारी, धानोरा जगदिश पांडे के मार्गदर्शन में की गई। कार्रवाई में धानोरा पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी पुलिस निरीक्षक कैलास गवते, पुलिस उपनिरीक्षक अजय कोरडे, पुलिस हवलदार जन्हेरसिंग उसेंडी, पुलिस अंमलदार सुशील मेश्राम, प्रशांत ताडोसे, राहुल बनकर, विक्रांत मोहुर्ले तथा महिला पुलिस अंमलदार प्रियंका कावळे ने सहभाग लिया।
रिपोर्टर : संजय यमसलवार
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