गडचिरोली जिले में 11 से 23 अक्टूबर तक तेज आवाज वाले ध्वनि उपकरणों पर प्रतिबंध

गडचिरोली : नवरात्रोत्सव, शारदा एवं दुर्गा देवी विसर्जन, विजयादशमी और धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस के मद्देनजर गडचिरोली जिले में तेज आवाज उत्पन्न करने वाले ध्वनि उपकरणों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। पुलिस अधीक्षक एम. रमेश ने महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम, 1951 की धारा 38 (1) के तहत यह आदेश जारी किया है। यह आदेश 11 अक्टूबर से 23 अक्टूबर 2026 तक पूरे गडचिरोली जिले में लागू रहेगा।

आदेश के अनुसार, डीजे, प्लाज्मा सिस्टम, मॉडिफाइड साउंड सिस्टम, वूफर और सब-वूफर जैसे अत्यधिक तेज आवाज उत्पन्न करने वाले उपकरणों के उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा। सार्वजनिक स्थानों या उनके आसपास लाउडस्पीकर, ध्वनि विस्तारक यंत्र, एम्प्लीफायर और अन्य ध्वनि उपकरणों के इस्तेमाल के लिए सक्षम प्राधिकारी की लिखित अनुमति लेना अनिवार्य होगा। अनुमति मिलने के बाद भी निर्धारित ध्वनि सीमा और अन्य शर्तों का पालन करना आवश्यक रहेगा।

रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रतिबंध

आदेश के तहत रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि उपकरणों के उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा। हालांकि, जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित विशेष दिनों और समय के लिए नियमानुसार अपवाद लागू हो सकते हैं।

निर्धारित ध्वनि सीमा के अनुसार औद्योगिक क्षेत्रों में दिन के समय 75 और रात में 70 डेसिबल, व्यावसायिक क्षेत्रों में दिन में 65 और रात में 55 डेसिबल, आवासीय क्षेत्रों में दिन में 55 और रात में 45 डेसिबल तथा शांतता क्षेत्रों में दिन में 50 और रात में 40 डेसिबल की सीमा निर्धारित है।

नियमों का उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई

प्रशासन ने आयोजकों से अपील की है कि ध्वनि प्रदूषण के कारण वरिष्ठ नागरिकों, छोटे बच्चों, विद्यार्थियों और मरीजों को परेशानी न हो तथा सार्वजनिक शांति भंग न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों, न्यायालयों और अधिसूचित शांतता क्षेत्रों के आसपास लागू प्रतिबंधों का कड़ाई से पालन करना होगा।

ध्वनि प्रदूषण की शिकायत मिलने या नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर पुलिस मौके पर जांच कर कानूनी कार्रवाई करेगी। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 136 तथा अन्य लागू कानूनों के तहत कार्रवाई की जाएगी। बार-बार नियमों का उल्लंघन होने पर अनुमति रद्द करने और धारा 70 के तहत ध्वनि उपकरणों को जब्त करने की कार्रवाई भी की जा सकती है।

जारी आदेश में नागरिकों और आयोजकों से निर्धारित नियमों का पालन कर त्योहारों के दौरान शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की गई है।

रिपोर्टर : चंद्रशेखर पुलगम

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