गढ़चिरोली में सीआरपीएफ कैंप के लिए 2 हेक्टेयर जमीन मंजूर

गढ़चिरोली : जिले में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। एटापल्ली स्थित सर्वे क्रमांक 159/2 की कुल 6.98 हेक्टेयर शासकीय भूमि में से 2.00 हेक्टेयर जमीन सीआरपीएफ कैंप स्थापित करने के लिए पुलिस अधीक्षक, गढ़चिरोली को मंजूर की गई है। यह निर्णय देवेंद्र फडणवीस के निर्देश के बाद राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे ने लिया है। राजस्व विभाग द्वारा यह जमीन महाराष्ट्र भूमि राजस्व संहिता 1966 की धारा 20, 31 और 40 तथा महाराष्ट्र भूमि राजस्व (सरकारी भूमि का निपटान) नियम 1971 की धारा 5 और 6 के प्रावधानों के तहत राजस्वमुक्त और सारामाफी के आधार पर प्रदान की गई है। शासन द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार संबंधित संस्था इस जमीन को भोगवटादार वर्ग-2 के अधिकार से धारण करेगी। शासन की पूर्व अनुमति के बिना जमीन की बिक्री, गिरवी, हस्तांतरण अथवा उपविभाजन नहीं किया जा सकेगा। जमीन का उपयोग केवल स्वीकृत उद्देश्य के लिए ही करना अनिवार्य होगा। किसी अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग करने से पहले शासन की पूर्व स्वीकृति आवश्यक रहेगी।

जिलाधिकारी को यह सुनिश्चित करना होगा कि संबंधित भूमि वनभूमि नहीं है। साथ ही वन विभाग से आवश्यक अभिमत प्राप्त करने के बाद जमीन का कब्जा मिलने की तारीख से दो वर्ष के भीतर स्वीकृत कार्य का निर्माण शुरू करना अनिवार्य होगा। विकास कार्य नियोजन प्राधिकरण के नियमों के अनुसार ही किए जाएंगे।
इसके अलावा राज्य और केंद्र सरकार द्वारा सुरक्षा संबंधी समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन करना होगा। आसपास के खातेदारों की आवाजाही या अधिकारों में बाधा नहीं डाली जाएगी तथा पहुंच मार्ग उपलब्ध कराना भी अनिवार्य रहेगा।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित शर्तों का उल्लंघन किया गया तो संबंधित जमीन को पुनः शासन के अधीन लेने का अधिकार सरकार के पास सुरक्षित रहेगा।

रिपोर्टर : संजय यमसलवार 

 

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