दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए संशोधित समयसारिणी जारी
गोंडा - दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभिन्न कारणों से छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति से वंचित रह गए पात्र छात्रों को योजना का लाभ दिलाने के लिए शासन द्वारा संशोधित समयसारिणी जारी की गई है। निदेशक, समाज कल्याण उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र दिनांक 16 सितम्बर 2026 के क्रम में पोर्टल पर आवेदित, लेकिन डाटा त्रुटि, पीएफएमएस से रिजेक्ट अथवा अन्य तकनीकी कारणों से भुगतान से वंचित पात्र छात्रों के डाटा को दुरुस्त कर नियमानुसार धनराशि हस्तांतरित करने की कार्यवाही की जाएगी।
जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी ने बताया कि संशोधित समयसारिणी के अनुसार शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटा तैयार करने की कार्यवाही 20 सितम्बर 2026 तक की जानी है। विश्वविद्यालय एफिलियेटिंग एजेंसी द्वारा फीस आदि का सत्यापन तथा रिजल्ट अपलोड करने की कार्यवाही 21 सितम्बर 2026 तक पूर्ण की जानी है। इसके बाद एनआईसी द्वारा पोर्टल पर स्क्रूटनी की कार्यवाही 23 सितम्बर 2026 तक की जाएगी।
उन्होंने बताया कि त्रुटिपूर्ण आवेदनों को शिक्षण संस्थान स्तर से सही करने की अवधि 24 से 26 सितम्बर 2026 निर्धारित की गई है। वहीं शिक्षण संस्थान द्वारा सत्यापित एवं पात्र डाटा अग्रसारित करने की कार्यवाही 24 से 28 सितम्बर 2026 तक की जानी है। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी ने जनपद के समस्त शिक्षण संस्थानों के प्राचार्य/प्रधानाचार्यों से अपील की है कि वे अपने संस्थान से संबंधित सभी कार्यवाहियां निर्धारित समयसारिणी के अनुसार अनिवार्य रूप से पूर्ण कराएं तथा विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी के स्तर से अपेक्षित कार्यवाही भी समय से सुनिश्चित कराएं, ताकि कोई पात्र छात्र छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के लाभ से वंचित न रहे। संशोधित समयसारिणी एवं विस्तृत जानकारी छात्रवृत्ति की आधिकारिक वेबसाइट www.scholarship.up.nic.in पर उपलब्ध है।
रिपोर्टर - राजेश कुमार जायसवाल

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