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कोर्ट के आदेश पर पूर्व प्रमुख इनके दो भाईयो और सहयोगी पर हुआ गम्भीर धाराओं में मुकदमा दर्ज आखिर कार पीड़िता को मिला न्याय

गोरखपुर : सहजनवा थाना क्षेत्र घघसरा बाजार में मायके में अपनी 13 वर्षीय बच्ची के साथ रह रही शकुंतला को आखिर कोर्ट से न्याय मिल गया। पूर्व प्रमुख इनके दो भाईयो तथा एक सहयोगी पर दुष्कर्म व गंभीर धाराओं मे मुकदमा थाने में दर्ज होगया। कोर्ट में शकुंतला ने आरोप लगाया है कि 2011 में पूर्व प्रमुख ने नौकरी दिलाने का झांसा देकर जबरजस्ती दुष्कर्म किए । और कहा की धर्म पत्नी के रूप में रहेगी। और अपने कमरे में रख लिए। 2022 में पूर्व प्रमुख के दोनो भाई और एक सहयोगी मिलकर जबरजस्ती  सामूहिक दुष्कर्म किए। और जातिसूचक गालिया दिया गया। 16 जुलाई 2024 में पीड़िता के कमरे का ताला तोड़कर उसमें रखा सारा सामान उठा ले गए। और अपना ताला जड़ दिए। पीड़िता ने सीएम,पुलिस के उच्चाधिकारियों से कारवाई कराने के लिए शिकायत किया। लेकिन कोई कारवाई नहीं हो पाई। न्याय पाने के लिए कोर्ट का सहारा लिया। कोर्ट ने मामले को संज्ञान में लेते हुए आरोपियों के खिलाफ पुलिस से केस दर्ज करने का आदेश दिया था।वही सहजनवां पुलिस ने मामले की जांच कर प्रमुख सहित उनके भाईयो व सहयोगियों पर गम्भीर धाराओ मे मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही करना सुरु कर दिया है।वही पीड़िता ने बताया कि मेरे द्वारा वर्षो से थाने का चक्कर लगाते लगाते थक चुकी थी मेरी कही भी सुनवाई नहीं हो रही थी वही स्थानीय प्रशासन व राजनीतिक दबाव के चलते मुकदमा दर्ज नही किया जा रहा था लेकिन न्यायालय द्वारा हमको न्याय मिला है मैं न्यायालय का का धन्यवाद करती हूं कि हमको न्याय मिला।

रिपोर्टर : हरिगोबिन्द चौबे

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