न्यायालय के स्थगन आदेश के बावजूद तोड़फोड़ का आरोप, पीड़ित ने थाने में दी तहरीर

गोरखपुर - हरपुर बुदहट थाना क्षेत्र के ग्राम अनन्तपुर निवासी वीरेंद्र चौहान स्व• श्रीकांत चौहान ने न्यायालय के आदेश के बावजूद विपक्षी द्वारा मकान में तोड़फोड़ किए जाने का आरोप लगाया है। इस संबंध में पीड़ित ने थाना हरपुर बुदहट में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है।तहरीर के अनुसार वाद संख्या 320/1998 (श्रीकांत बनाम अभय कुमार शुक्ला) में माननीय सिविल जज सीनियर डिवीजन, गोरखपुर द्वारा 20 जुलाई 1998 को स्थगन आदेश पारित किया गया था। आदेश में स्पष्ट रूप से विवादित भूमि पर किसी भी प्रकार का निर्माण, तोड़फोड़ या स्वरूप परिवर्तन न करने के निर्देश दिए गए थे।

पीड़ित का आरोप है कि न्यायालय के आदेश के बावजूद 21 फरवरी 2026 को विपक्षी अभय कुमार शुक्ला ने कथित रूप से विवादित मकान में जबरन तोड़फोड़ शुरू कर दी। विरोध करने पर गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी भी दी गई। पीड़ित का कहना है कि मामले में पूर्व में भी एकतरफा निर्णय को विपक्षी द्वारा उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी, जो वर्तमान में विचाराधीन है, फिर भी न्यायालय के स्थगन आदेश की अवहेलना की जा रही है।
पीड़ित ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि न्यायालय के आदेश का पालन सुनिश्चित कराया जाए तथा आरोपियों के विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि विवादित संपत्ति की यथास्थिति बनी रहे।पुलिस का कहना है कि तहरीर प्राप्त हुई है और मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

रिपोर्टर-हरिगोबिन्द चौबे

Leave a Reply



comments

Loading.....
  • No Previous Comments found.