हाईकोर्ट के नियम का पालन कब होगा
ऊना : हाईकोर्ट के नियम का पालन कब होगा? ऊना में सार्वजनिक सड़क पर आवारा पशुओं पर अत्याचार: पूर्व विधायक ने की उचित कार्रवाई की मांग ऊना शहर में सार्वजनिक सड़कों पर आवारा पशुओं का भयानक अत्याचार है। सड़क पर आवारा मवेशियों के रहने से पैदल यात्रियों और वाहनों के आवागमन में बाधा उत्पन्न होती है। ऊना शहर में आवारा पशुओं के कारण अक्सर दुर्घटनाएं और प्रदूषण होता रहता है। मशहूर गुजरात हाई कोर्ट ने भी शहरों से आवारा मवेशियों की समस्या दूर करने का निर्देश दिया है. ऊना शहर से आवारा पशुओं की समस्या को दूर करना बहुत जरूरी है। इस संबंध में पूर्वविधायक पुंजाभाई वानम ने जिला कलक्टर को आवेदन दिया है शहर के टावर चौक, गोदरा क्षेत्र, बस स्टैंड क्षेत्र व विभिन्न बाजारों में आवारा मवेशियों का आतंक असहनीय रूप से बढ़ गया है. बाजारों में आए दिन सांडों की लड़ाई से लोगों की मौत हो जाती है, व्यापारियों का सामान क्षतिग्रस्त हो जाता है, संपत्ति व पैदल चलने वाले घायल हो जाते हैं, बीच सड़क पर बैठे मवेशियों व वाहन चालकों को भी ये आवारा मवेशी नुकसान पहुंचाते हैं। संचालन नगर पालिका द्वारा गुजरात राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा आवारा मवेशियों पर फैसला. दिशानिर्देश का कार्यान्वयन. सख्ती से कारी ऊना शहर नि. जिला जनता को राहत दे।पूर्व विधायक पुंजाभाई वंश ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन इस मामले से तत्काल संबंधित.ऊना नगर पालिका को अधिसूचना।दिया, जनहित में ऊना।शहर से आवारा मवेशियों पर अत्याचार।जिसे हटाकर लोगों को राहत दिलाई जाए मांग की है
रिपोर्टर : मयंक जोषी
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