डेडीपाड़ा कोर्ट ने चेक रिटर्न केस में सुनाया फैसला

डेडीपाड़ा : डेडीपाड़ा कोर्ट ने चेक रिटर्न के एक केस में अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाया और 22 महीने की साधारण जेल और ₹20.68 लाख का जुर्माना लगाया। यह केस हेमाक्षी सेल्स एजेंसी के मालिक राजेंद्रसिंह वाघसिंह पुरोहित के खिलाफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत दर्ज किया गया था। केस के दौरान, कोर्ट ने प्रॉसिक्यूशन द्वारा पेश किए गए डॉक्यूमेंट्स, चेक और दूसरे सबूतों के आधार पर आरोपी को दोषी पाया। यह शिकायत पंजाब नेशनल बैंक की ओर से उस समय के मैनेजर गौरांगभाई पटेल और बाद में विजयभाई पटेल ने दर्ज कराई थी।

कोर्ट ने आरोपी को 22 महीने की साधारण जेल और ₹20,68,000/- के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर आरोपी को दो महीने की और साधारण जेल काटने का भी आदेश दिया गया है। इसके अलावा, शिकायत करने वाले को चेक की मूल रकम 9% ब्याज के साथ देने का भी आदेश दिया गया है।
अपने फैसले में, कोर्ट ने कहा कि चेक कमर्शियल भरोसे का एक ज़रूरी ज़रिया हैं। क्योंकि ऐसे अपराध बढ़ रहे हैं, इसलिए सख्त सज़ा देना ज़रूरी हो गया है ताकि आर्थिक लेन-देन में भरोसा बना रहे और कानून का सख्ती से पालन हो सके।

रिपोर्टर : ताहिर मेमन  

Leave a Reply



comments

Loading.....
  • No Previous Comments found.