झूठे मुकदमे में फंसा कर भेजा गया जेल, हाईकोर्ट से मिली जमानत पर रिहा हुए भिखन रविदास

विष्णुगढ़ : प्रखंड अंतर्गतअल्पिट्टो पंचायत के पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि भिखन रविदास को झारखंड उच्च न्यायालय ने जमानत प्रदान कर रिहा कर दिया है। शनिवार को वे साढ़े तीन महीने की न्यायिक हिरासत के बाद जेल से रिहा हुए।
उल्लेखनीय है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी अखिलेश कुमार द्वारा मनरेगा के तहत संचालित योजनाओं में अनियमितताओं के आरोप में भिखन रविदास पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। इसके आधार पर 1 जुलाई 2025 को उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।
रिहाई के बाद मीडिया से बात करते हुए भिखन रविदास ने कहा, “मेरे ऊपर झूठा मामला दर्ज कर एक साजिश के तहत मुझे फंसाया गया। मैं पूरी तरह निर्दोष हूं, लेकिन राजनीतिक दुर्भावना के कारण मुझे जेल की यातना झेलनी पड़ी। अंततः न्यायपालिका ने सच्चाई को पहचाना और मुझे जमानत मिली।”
उनकी रिहाई की खबर मिलते ही समर्थकों और ग्रामीणों में खुशी की लहर दौड़ गई। कई लोगों ने इसे न्याय की जीत बताया।
रिपोर्टर : संदीप मिश्रा
No Previous Comments found.