जनसेवा केंद्र संचालक को मारपीट के साथ जान-माल की धमकी, दबंगों पर SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज

हरदोई : जनपद के बेनीगंज थाने में जनसेवा केंद्र संचालक को जातिसूचक गालियां व मारपीट करने/जानमाल की धमकी देने के मामले में दो लोगों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले में बेनीगंज पुलिस द्वारा दबंगों को संरक्षण देने और सांठ-गांठ के चलते फरियादियों की सुनवाई ना करने की बात भी सामने आई है जिसके चलते पीड़ितों को न्याय के लिए पुलिस अधीक्षक की दहलीज तक जाना पड़ रहा है।

बताते चलें कि बेनीगंज थाने के अंतर्गत बेनीगंज नगर के बाजार टोला निवासी विवेक वर्मा कस्बे में ही जनसेवा केंद्र चलाते हैं। तीन दिसंबर को उन्होंने बेनीगंज थाने में शिकायती-पत्र देते हुए आरोप लगाया कि दुकान पर टाइपिंग करते वक्त कस्बे के ही निवासी संदीप शुक्ला व कुलदीप शुक्ला(दोनों आपस में भाई) पुत्र मुनेश्वर शुक्ला आए और उसे टाइपिंग करने से मना करने लगे। विवेक ने विरोध जताया तो दोनों भाइयों ने उसे जातिसूचक गालियां दी और मार-पीट पर आमादा होने के साथ जान-माल की धमकी देने लगे। संदीप व कुलदीप ने धौंस जमाते हुए कहा कि वह दोनों काफी समय से बेनीगंज थाने से आने वाली अप्लीकेशन लिखते रहे हैं और उसमें थाने को आधा पैसा देते हैं, उन दोनों के अलावा अगर और कोई अप्लीकेशन लिखेगा तो उसे पुलिस से कह कर जेल भिजवा देंगे।

पीड़ित ने जब इस मामले की शिकायत बेनीगंज कोतवाली में की तो दबंगों को पुलिस द्वारा प्राप्त संरक्षण व सांठगांठ के चलते कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रार्थी ने तब क्रमशः 11 दिसंबर को क्षेत्राधिकारी हरियावां(CO) व 24 दिसंबर को अपर पुलिस अधीक्षक(ASP) को तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई लेकिन स्थानीय थाने द्वारा उच्चाधिकारियों को गुमराह करते हुए दबंगों को संरक्षण देने के साथ-साथ पीड़ित को थाने बुलाकर पुलिस ने धमकी दी कि ज्यादा शिकायत करोगे तो उल्टा तुम्हें ही जेल भेज दिया जाएगा। विवेक ने तब थक-हारकर 5 जनवरी को पुलिस अधीक्षक(SP) हरदोई को प्रार्थना-पत्र देकर कार्रवाई की मांग की, तब एसपी के आदेश पर शनिवार(10 जनवरी) को बेनीगंज पुलिस ने संदीप शुक्ला व कुलदीप शुक्ला पर बीएनएस(2023) की धारा 351(3) व 352 तथा अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम(1989/2015) की धारा 3(2)(va) व 3(1)(ध) के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया है। मामले की विवेचना सीओ हरियावां को सौंपी गई है।

रिपोर्टर : अनुराग सिंह 

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