पुणे क्राइम ब्रांच ने कात्रज खदान में मिली महिला की हत्या का मामला सुलझाया, छह आरोपी गिरफ्तार
हवेली : Pune Police Crime Branch (यूनिट 02) ने 40 वर्षीय महिला की जटिल हत्या का मामला सुलझा लिया है। यह महिला एक कमर्शियल सेक्स वर्कर थी, जिसका शव इस महीने की शुरुआत में कात्रज-मांगदेवाडी क्षेत्र की एक सुनसान खदान में मिला था। पुलिस ने इस मामले में एक ऑटो-रिक्शा चालक समेत कुल छह लोगों को गिरफ्तार किया है।
10 फरवरी को एक अज्ञात महिला का शव कात्रज-मांगदेवाडी के पहाड़ी इलाके में स्थित एक पत्थर की खदान की गहरी खाई में मिला था। शुरुआत में इस मामले को आकस्मिक मृत्यु (AD) केस (क्रमांक 15/2026) के रूप में भारती विद्यापीठ पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था। हालांकि, घटनास्थल की सुनसान स्थिति और संदिग्ध परिस्थितियों को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों—अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (क्राइम) पंकज देशमुख और डीसीपी (क्राइम) निखिल पिंगले—ने यूनिट 02 को हत्या के एंगल से जांच के निर्देश दिए।
वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अश्विनी जगताप के नेतृत्व में जांच शुरू की गई, लेकिन घटनास्थल पर सीसीटीवी कैमरे न होने के कारण शुरुआती जांच चुनौतीपूर्ण रही। मेडिकल रिपोर्ट में भी बताया गया कि शव मिलने से करीब 24 घंटे पहले ही महिला की मौत हो चुकी थी।
मामले में सफलता तकनीकी जांच के जरिए मिली। पुलिस ने घटनास्थल और पीड़िता के घर के आसपास 3 किलोमीटर के दायरे में लगे 97 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज जुटाई। जांच के बाद 35 संदिग्ध वाहनों को चिन्हित किया गया।
विस्तृत जांच के दौरान पुलिस का ध्यान केशव कमलेश चौधरी (20), निवासी भारत नगर, कात्रज द्वारा चलाए जा रहे एक ऑटो-रिक्शा पर गया। फुटेज में यह सामने आया कि रिक्शा पर पहले छत (हुड) थी, जिसे बाद में पहचान छिपाने के लिए हटाया या बदला गया था। इससे पुलिस का शक और पुख्ता हो गया।
पूछताछ में चौधरी ने अपराध कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसने पीड़िता को कोंढवा से अपने रिक्शा में कात्रज छोड़ने के बहाने बैठाया था। उसके साथ उसके नशे में धुत दोस्त अब्दुल मोहम्मद शेख (23) और सोनू लक्ष्मण पवार (19) भी मौजूद थे।
महिला को उसके बताए स्थान (सृष्टि होटल, कात्रज) पर छोड़ने के बजाय आरोपी उसे मांगदेवाडी की पहाड़ियों के रास्ते ले गए। जब महिला को इस बदलाव का शक हुआ और उसने विरोध किया, तो आरोपियों ने उसे खदान की खाई में धक्का दे दिया, जिससे उसकी मौत हो गई।
कबूलनामे के आधार पर पुलिस ने तीन मुख्य आरोपियों के साथ तीन अन्य सहयोगियों—महादेव अर्जुन व्होरे, साई अमित पुजारी और सोहेल हनीफ खान—को भी गिरफ्तार किया। इस तरह कुल गिरफ्तार आरोपियों की संख्या छह हो गई है।
इस मामले में Bharati Vidyapeeth Police Station में हत्या का केस (क्राइम रजिस्टर नंबर 61/2026) भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) (हत्या) और 3(5) (सामूहिक उद्देश्य से किया गया अपराध) के तहत दर्ज किया गया है।
इस सफल जांच का नेतृत्व पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार और संयुक्त पुलिस आयुक्त रंजन कुमार शर्मा के मार्गदर्शन में किया गया। जांच टीम में वरिष्ठ पीआई अश्विनी जगताप, एपीआई अमोल रासल, पीएसआई संजय जाधव और अन्य पुलिस कर्मचारी शामिल थे।
संवादाता : यश सोलंकी


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