कल्याणी नगर पोर्शे हादसा: नाबालिग आरोपी के पिता की जमानत रद्द करने की याचिका पर सुनवाई 8 जुलाई तक टली

हवेली : कल्याणी नगर पोर्शे दुर्घटना मामले में नाबालिग आरोपी के पिता को दी गई जमानत रद्द करने की पुलिस की याचिका पर मंगलवार को पुणे की एक अदालत ने सुनवाई स्थगित कर दी। अब इस मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी।

यह याचिका जिला न्यायाधीश-24 एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के.पी. क्षीरसागर के समक्ष सुनी गई। अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने याचिका पर कोई आदेश पारित किए बिना आगे की कार्यवाही स्थगित कर दी।

अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया है कि आरोपी ने जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया है और इसी आधार पर उसकी जमानत रद्द करने की मांग की है। विशेष लोक अभियोजक शिशिर हिराय के अनुसार, सोशल मीडिया पर कुछ आरोपियों के जश्न मनाने के कथित वीडियो सामने आने के बाद यह याचिका दायर की गई।

हिराय ने अदालत में दलील दी कि ऐसे वीडियो का प्रसार गवाहों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है और यह संदेश दे सकता है कि आरोपी कानूनी कार्यवाही और अदालत द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों से अप्रभावित हैं।

उन्होंने कहा, "आरोपियों को कड़ी शर्तों के साथ जमानत दी गई थी। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो इन शर्तों के पालन पर सवाल खड़े करते हैं और इन्हें गवाहों को प्रभावित या डराने के प्रयास के रूप में भी देखा जा सकता है।"

अभियोजन पक्ष का कहना है कि आरोपियों का कथित आचरण न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप के समान है, इसलिए पहले दी गई राहत की समीक्षा की जानी चाहिए।

इस बीच, नाबालिग आरोपी की मां, जो कथित ब्लड सैंपल अदला-बदली मामले में दस आरोपियों में शामिल हैं और फिलहाल जमानत पर बाहर हैं, उन्होंने भी पोर्शे दुर्घटना मामले की सुनवाई कर रही विशेष अदालत में एक अलग याचिका दायर की है।

संवादाता : यश सोलंकी 

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