बनापुरा रेंज मे सागौन कटाई में वनरक्षक सहित उसके तीन बेटों पर केस
सिवनी मालवा : सिवनी मालवा की बानापुरा वन परिक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले चिचवानी बीट में सागौन कटाई के मामले में वन विभाग ने अपने ही वनरक्षक और उसके तीन बेटों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। टीम ने मौके से 18 सागौन के कटे ठूंठ और 21 लट्ठे बरामद किए। कार्रवाई के दौरान वनरक्षक के बेटे पर रेंजर से अभद्रता करने और सब्बल दिखाकर धमकाने का आरोप है।
वन विभाग के अनुसार 20 सितंबर को चिचवानी बीट के आरएफ-177 में सागौन के पेड़ काटकर ट्रैक्टर-ट्रॉली से लकड़ी ले जाने की सूचना मिली थी। बीट गार्ड से रेकी और वीडियोग्राफी कराकर टीम ने मौके पर कार्रवाई की। वन अमले को देखकर आरोपी के दो बेटे ट्रैक्टर लेकर भागने लगे। इसी दौरान वनरक्षक राजेंद्र प्रसाद वर्मा और उसके बेटे मोहित ने ट्रॉली से लकड़ी फेंकने का प्रयास किया।
टीम ने ट्रॉली से छह सागौन के लट्ठे बरामद किए। आसपास तलाश करने पर 15 और लट्ठे मिले। जंगल में 18 कटे हुए सागौन के ठूंठ भी मिले। मामले में वनरक्षक राजेंद्र प्रसाद वर्मा, उसके बेटे सोहित (20), मोहित (18) और राकेश (18) के खिलाफ वन अधिनियम सहित संबंधित धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है।
रेंजर को सब्बल दिखाकर धमकाने का आरोप
कार्रवाई के दौरान आरोपी मोहित पर रेंजर मयंक पाण्डेय से अभद्रता करने और जब्त वाहन छुड़ाने की कोशिश करने का आरोप है। वन विभाग के अनुसार उसने रेंजर को सब्बल दिखाकर धमकाते हुए कहा कि तू मुझे जानता नहीं, मैं गुंडा हूं।विभाग ने मामले में पुलिस कार्रवाई की बात कही है।
वनरक्षक निलंबित, ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त
डीएफओ गौरव शर्मा ने वनरक्षक राजेंद्र प्रसाद वर्मा को निलंबित कर दिया है। ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त कर राजसात की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। डीएफओ के अनुसार वनरक्षक के खिलाफ पहले भी शिकायतें मिली थीं। इस बार रेकी और वीडियोग्राफी के जरिए सबूत जुटाकर कार्रवाई की गई।
छह महीने पहले तक था प्रभारी वनपाल
राजेंद्र वर्मा करीब छह महीने पहले तक बानापुरा रेंज के खोरा सर्किल में प्रभारी वनपाल था। प्रमोशन में नाम नहीं आने के बाद उसे मूल पद वनरक्षक पर कर दिया गया था। चारों आरोपियों पर भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26(1)(क) तथा मप्र वनोपज व्यापार विनियमन अधिनियम 1969 की धारा 5, 15 और 16 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।
रिपोर्टर : संतोष सिंह चंदेल

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