बानापुरा कृषि उपज मंडी में नीलामी का संशोधित समय जारी
सिवनी मालवा : कृषि उपज मंडी समिति बानापुरा, जिला नर्मदापुरम ने खरीफ सीजन 2026 में मंडी में कृषि उपज की आवक, नीलामी और भुगतान संबंधी व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए संशोधित आदेश जारी किया है। 1 नवंबर 2026 को जारी इस आदेश में मक्का, गेहूं, चना, सोयाबीन, उड़द, मूंग और अन्य कृषि उपजों की नीलामी के लिए अलग-अलग समय निर्धारित किया गया है। संशोधित व्यवस्था 2 नवंबर 2026 से लागू होगी और आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगी।
मक्का की नीलामी सुबह 10:30 बजे से, शाम को भी मिलेगा समय
मंडी समिति के आदेश के अनुसार, शेड क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 और 10 में मक्का की नीलामी सुबह 10:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक की जाएगी। इसके अतिरिक्त शाम 4:30 बजे से 5:30 बजे तक भी मक्का की नीलामी का समय निर्धारित किया गया है। इस व्यवस्था के तहत किसानों की उपज की नीलामी निर्धारित समय-सीमा में संचालित की जाएगी।
लंच ब्रेक के बाद सोयाबीन, उड़द और मूंग की नीलामी
जारी आदेश में लंच ब्रेक के लिए दोपहर 2 बजे से 2:40 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। इसके बाद शेड क्रमांक 7 में सोयाबीन, उड़द और मूंग की नीलामी दोपहर 2:40 बजे से शाम 4:30 बजे तक होगी। वहीं, शेड क्रमांक 8 में गेहूं, चना एवं अन्य जिन्सों की नीलामी के लिए भी दोपहर 2:40 बजे से शाम 4:30 बजे तक का समय तय किया गया है।
गेहूं और सोयाबीन की नीलामी दो दलों के माध्यम से
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि गेहूं एवं सोयाबीन की नीलामी समानांतर रूप से दो नीलामी दलों के माध्यम से संचालित की जाएगी। मंडी समिति ने संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों और व्यापारियों को निर्धारित समय के अनुसार व्यवस्था का पालन करने के निर्देश दिए हैं, ताकि नीलामी कार्य में अनावश्यक विलंब न हो और मंडी की कार्यप्रणाली व्यवस्थित बनी रहे।
मंडी कर्मचारियों और व्यापारियों को निर्देश, अव्यवस्था पर तत्काल कार्रवाई
संशोधित आदेश के मुताबिक, नीलामी व्यवस्था से जुड़े सभी संबंधित कर्मचारियों एवं व्यापारियों को निर्धारित समय पर उपस्थित रहकर नीलामी कार्य निर्विघ्न रूप से संपन्न कराने की जिम्मेदारी दी गई है। प्रांगण प्रभारी, नीलाम प्रभारी और संबंधित जांच चौकी प्रभारी को भी निर्देशित किया गया है कि वे निर्धारित समय के अनुसार मंडी में प्रवेश, नीलामी, तौल एवं भुगतान व्यवस्था के लिए आवश्यक तैयारी सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न होने पर तत्काल उच्चाधिकारियों को अवगत कराने के निर्देश दिए गए हैं।
भारसाधक अधिकारी और एसडीएम को भेजी गई प्रतिलिपि
कृषि उपज मंडी समिति बानापुरा के सचिव द्वारा जारी आदेश की प्रतिलिपि भारसाधक अधिकारी (मंडी) एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, सिवनी मालवा को सूचनार्थ भेजी गई है। इसके अतिरिक्त मंडी से संबंधित समाचार को जनहित में निःशुल्क प्रकाशित करने के लिए संपादक को सूचना भेजने, बानापुरा अनाज मंडी एसोसिएशन को अवगत कराने तथा प्रांगण प्रभारी, नीलाम प्रभारी और जांच चौकी प्रभारी को आदेश की प्रति उपलब्ध कराने का उल्लेख भी किया गया है।
किसानों के लिए महत्वपूर्ण: मंडी में उपज लेकर आने वाले किसान मक्का, सोयाबीन, उड़द, मूंग, गेहूं, चना एवं अन्य जिन्सों की नीलामी के निर्धारित समय को ध्यान में रखकर अपनी उपज लेकर पहुंचें, ताकि नीलामी और भुगतान संबंधी प्रक्रिया में अनावश्यक परेशानी से बचा जा सके।
रिपोर्टर : संतोष सिंह चंदेल

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