आयकर ऑडिट रिपोर्ट की अंतिम तिथि बढ़ी, अब 31 अक्टूबर तक मिलेगा समय
नई दिल्ली। इनकम टैक्स भरने वालों के लिए बड़ी खबर है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की अंतिम डेट को बढ़ा दिया है। सीबीडीटी ने इसकी अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2025 तक कर दी है। अभी तक ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2025 थी। यह फैसला करदाताओं को राहत देगा और उन्हें ऑडिट रिपोर्ट तैयार करने के लिए अधिक समय मिलेगा।
यह निर्णय उन करदाताओं के लिए लिया गया है जो आयकर अधिनियम की धारा 139(1) के स्पष्टीकरण 2 के खंड (a) के अंतर्गत आते हैं, यानी वे जिनके लिए ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करना अनिवार्य है।
विभिन्न चार्टर्ड अकाउंटेंट संगठनों और पेशेवर संघों की ओर से CBDT को अनुरोध प्राप्त हुए थे, जिनमें कहा गया था कि देश के कई हिस्सों में बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं के कारण सामान्य व्यवसायिक और पेशेवर गतिविधियाँ प्रभावित हुई हैं, जिससे समय पर ऑडिट रिपोर्ट तैयार कर पाना कठिन हो गया है। यह मुद्दा कई उच्च न्यायालयों के समक्ष भी प्रस्तुत किया गया।
किसे दाखिल करनी होती है Income Tax Audit report
निर्धारण वर्ष 2025-26 के लिए टैक्स ऑडिट की आवश्यकताएं धारा 44AB के अंतर्गत आती हैं और इन पर लागू होती हैं:
- 1 करोड़ रुपये से अधिक के कारोबार वाले व्यवसाय (यदि नकद लेनदेन 5% से कम है तो सीमा बढ़कर 10 करोड़ रुपये हो जाती है)।
- 50 लाख रुपये से अधिक की सकल प्राप्तियों वाले पेशेवर।
- अनुमानित कराधान (44AD/44ADA/44AE) के अंतर्गत आने वाले लोग, यदि वे निर्धारित से कम लाभ घोषित करते हैं, और उनकी आय मूल छूट सीमा से अधिक है।
CBDT ने स्पष्ट किया है कि आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पूरी तरह से कार्यशील है और उसमें किसी प्रकार की तकनीकी समस्या नहीं है। 24 सितंबर 2025 तक कुल 4,02,000 टैक्स ऑडिट रिपोर्ट (TARs) सफलतापूर्वक अपलोड की जा चुकी हैं, जिनमें से 24 सितंबर को ही 60,000 से अधिक TARs अपलोड की गईं। इसके अतिरिक्त, 23 सितंबर 2025 तक 7.57 करोड़ से अधिक ITRs दाखिल हो चुके हैं।
हालांकि, कर सलाहकारों की कठिनाइयों और उच्च न्यायालयों के समक्ष दिए गए उनके निवेदनों को ध्यान में रखते हुए, वित्त मंत्रालय ने यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। आधिकारिक आदेश/अधिसूचना अलग से जारी की जा रही है, जिसमें इस तिथि वृद्धि की पुष्टि की जाएगी।

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