इंदौर कलेक्टर ने लगाया ट्यूबवेल-बोरिंग पर सख्त प्रतिबंध आदेश जारी उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई

इंदौर : इंदौर कलेक्टर एवं जिला दण्डअधिकारी आशीष सिंह ने बड़ा फैसला लेते हुए पूरे जिले में जल संकट को देखते हुए बोरिंग करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके संबंध में मध्यप्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम तथा संशोधन अधिनियम के प्रावधानों के तहत बोरिंग करने पर पूर्व प्रतिबंध का आदेश जारी किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव 20 मार्च को लागू होकर 15 जून तक रहेगा। आदेश में कहा गया है कि बोरिंग मशीन जो अवैध रूप से जिले में प्रतिबंधित स्थानों पर प्रवेश करेगा या नलकूप खनन या बोरिंग की कोशिश करेगा, तो इन सभी मशीनों को जब्त कर निकटवर्ती थाने में एफआईआर दर्ज कराने का अधिकारी राजस्व, पुलिस और नगर निगम के अधिकारियों को रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। शासकीय योजनाओं के अंतर्गत किए जाने वाले बोर पर ये आदेश लागू नहीं होगा। इसके लिए परमिशन लेनी भी जरूरी नहीं होगी। निजी नलकूप एवं अन्य विद्यमान निजी जल स्रोतों की आवश्यकता होने पर सार्वजनिक पेयजल व्यवस्था हेतु अधिनियम की धारा-4 के अन्तर्गत अधिग्रहण किया जा सकेगा।

रिपोर्टर : अंकित खरे 

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