इंदौर में धारा 163 के तहत बिना अनुमति किसी भी आयोजन

इंदौर : इंदौर में धारा 163 के तहत बिना अनुमति किसी भी आयोजन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह प्रतिबंध 4 जुलाई 2025 तक प्रभावी रहेगा। पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह ने यह आदेश जारी किया है, जिसके उल्लंघन पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी. प्रतिबंध: इंदौर में सभी प्रकार के धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक आयोजन बिना अनुमति के प्रतिबंधित हैं। धारा 163: यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया गया है। प्रभावी अवधि: यह आदेश 4 जुलाई 2025 तक प्रभावी रहेगा. कार्रवाई: आदेश का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
रिपोर्टर : अंकित खरे
No Previous Comments found.