अवैध कॉलोनी पर प्रशासन का शिकंजा: 7 दिन में जवाब नहीं तो होगी सख्त कार्रवाई

देपालपुर : बेटमा तहसील देपालपुर के अंतर्गत आने वाले ग्राम कालिबिल्लोद में अवैध कॉलोनी विकास के मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की शुरुआत कर दी है। नायब तहसीलदार टप्पा बेटमा द्वारा जारी कारण बताओ सूचना-पत्र में स्पष्ट किया गया है कि बिना अनुमति भूमि पर प्लॉट काटकर बेचने और अवैध रूप से कॉलोनी विकसित करने का मामला सामने आया है।

बिना अनुमति काटे जा रहे प्लॉट, बनाई गई सड़कें और ड्रेनेज
जांच में सामने आया कि खसरा नंबर 58/2/1/2 की भूमि पर बिना किसी सक्षम अनुमति के प्लॉटिंग की जा रही है। मौके पर कच्ची-पक्की सड़कें, ड्रेनेज लाइन और निर्माण कार्य भी पाया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यहां सुनियोजित तरीके से अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही है।

“कान्हा विहार” नाम से विकसित हो रही अवैध कॉलोनी
स्थानीय पंचों और जांच में यह भी सामने आया कि उक्त कॉलोनी “कान्हा विहार” नाम से विकसित की जा रही है, जिसे शौएब खान द्वारा काटा जाना बताया गया है। प्रशासन ने इसे गंभीर उल्लंघन मानते हुए नोटिस जारी किया है।

7 दिन की मोहलत, 6 मई तक देना होगा जवाब
प्रशासन ने संबंधित व्यक्ति को 7 दिनों के भीतर, यानी 6 मई 2026 तक लिखित जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। साथ ही कॉलोनी विकास से जुड़े सभी वैध दस्तावेज जैसे—लाइसेंस, नक्शा, रेरा अनुमति और रजिस्ट्री की प्रतियां प्रस्तुत करने के आदेश दिए गए हैं।

जवाब नहीं देने पर सख्त कार्रवाई तय
नोटिस में स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि यदि निर्धारित समय में जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, तो अवैध कॉलोनी को हटाने की कार्रवाई के साथ-साथ आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाएगा। इसके तहत भारतीय न्याय प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित व्यक्ति की होगी।

प्रशासन सख्त,अवैध कॉलोनाइजरों में हड़कंप
इस कार्रवाई से क्षेत्र में अवैध कॉलोनी विकसित करने वालों में हड़कंप मच गया है। प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि आगे भी ऐसे मामलों में सख्ती जारी रहेगी।

रिपोर्टर : राहुल

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