अवैध कॉलोनियों पर ग्राम पंचायत का शिकंजा, 7 दिन में मांगे दस्तावेज

इंदौर  : कालीबिल्लौद क्षेत्र में लगातार बढ़ रहे अवैध कॉलोनी निर्माण और बिना अनुमति बनाए जा रहे रो-हाउसों के खिलाफ ग्राम पंचायत कालीबिल्लौद ने सख्त रुख अपनाया है। ग्राम पंचायत द्वारा अवैध कॉलोनी विकसित करने वाले कॉलोनाइजरों को नोटिस जारी कर सात दिवस के भीतर सभी वैध दस्तावेज और आवश्यक अनुमतियां प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

ग्राम पंचायत कालीबिल्लौद के सरपंच महेश राठौर ने बताया कि पंचायत क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अवैध कॉलोनियों का निर्माण किया जा रहा है। इन कॉलोनियों में बिना वैधानिक अनुमति के रो-हाउस एवं अन्य निर्माण कार्य कर आम लोगों को प्लॉट और मकान बेचे जा रहे हैं, जिससे भविष्य में खरीदारों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
सरपंच राठौर ने कहा कि पंचायत क्षेत्र में अवैध निर्माण और नियमों के विरुद्ध विकसित की जा रही कॉलोनियों को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संबंधित कॉलोनाइजरों को नोटिस जारी कर सात दिनों के भीतर कॉलोनी की स्वीकृति, भूमि संबंधी दस्तावेज, नक्शा अनुमोदन एवं अन्य आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्धारित समय सीमा में संतोषजनक जवाब या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने की स्थिति में ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार अवैध निर्माणों को हटाने एवं तोड़फोड़ की कार्रवाई की जाएगी। पंचायत की इस कार्रवाई से क्षेत्र में अवैध कॉलोनाइजरों में हड़कंप की स्थिति है।

रिपोर्टर : राहुल देवड़ा

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