न्यायालय परिसर से प्रचार वाहन रवाना, जन-जन तक पहुँचेगी विधिक सहायता की गूँज
उरई : उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आमजन के विधिक सशक्तिकरण एवं जनकल्याण के उद्देश्य से आयोजित होने वाले आगामी मेगा विधिक सहायता एवं सेवा शिविर की तैयारियाँ तेज हो गई हैं। इसी क्रम में शनिवार को दीवानी न्यायालय परिसर में आयोजित एक गरिमामयी कार्यक्रम के दौरान माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव एवं जनपद न्यायाधीश विरजेंद्र कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह वाहन जनपद के विभिन्न ग्रामीण व शहरी अंचलों में भ्रमण कर नागरिकों को विधिक अधिकारों और सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करेगा।
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, शाम्भवी प्रथम ने इस पहल की विस्तृत रूपरेखा साझा करते हुए बताया कि प्रस्तावित बृहद शिविर का मूल उद्देश्य समाज के उन निर्बल और वंचित वर्गों को मुख्यधारा से जोड़ना है, जो जानकारी के अभाव में अपने अधिकारों से वंचित रह जाते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस अभियान के केंद्र में दिव्यांगजन, महिलाएँ, बच्चे, निर्धन वर्ग, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक तथा अनुसूचित जाति व जनजाति के लोग शामिल हैं। प्रचार वाहन के माध्यम से जिले के कोने-कोने में सूचनाएँ प्रसारित की जाएंगी ताकि केंद्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं का वास्तविक लाभ पात्र व्यक्तियों तक सुगमता से पहुँच सके।
आयोजित होने वाले इस मेगा शिविर का स्वरूप बहुआयामी होगा, जिसमें केवल कानूनी जानकारी ही नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा से जुड़े पहलुओं पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। शिविर के दौरान महिला सशक्तिकरण, सामाजिक सुरक्षा, निर्धन बीमा योजनाएं, असंगठित श्रम विभाग की योजनाएं और जल संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा मार्गदर्शन दिया जाएगा। इसके साथ ही, आम नागरिकों की विधिक जिज्ञासाओं और समस्याओं का मौके पर ही समाधान करने का प्रयास होगा। स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाने के उद्देश्य से जिला चिकित्सालय के सहयोग से दंत, नेत्र एवं सामान्य चिकित्सा के विशेष मेडिकल कैंप भी लगाए जाएंगे।
प्राधिकरण ने व्यवस्था सुनिश्चित की है कि शिविर के दौरान पात्रता के आधार पर दिव्यांगजनों को सहायक उपकरणों का वितरण किया जाए और विभिन्न बैंकों व सरकारी विभागों द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थियों को मिले। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों के अनुरूप, सरकारी व गैर-सरकारी संस्थाओं में जनहितकारी दृष्टिकोण विकसित करने पर भी बल दिया जा रहा है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने आमजन से अपील की है कि वे योजनाओं का लाभ लेने के लिए संबंधित विभाग में शिविर से पूर्व या शिविर के दिन अपने आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदकों को सलाह दी गई है कि वे अपने साथ पहचान पत्र, पूर्व में किए गए आवेदनों की रसीद एवं आवश्यक दस्तावेज़ अनिवार्य रूप से लाएँ, ताकि मौके पर ही त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।
रिपोर्टर : राहुल कुमार पटेल


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