परिवहन विभाग में आज से शुरू होगा दो दिवसीय 'वन-टाइम टैक्स' मेला

व्यावसायिक वाहन स्वामियों के लिए राहत की बड़ी खबर, परिवहन विभाग में आज से शुरू होगा दो दिवसीय 'वन-टाइम टैक्स' मेला

उरई- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा परिवहन कर प्रणाली में किए गए ऐतिहासिक सुधारों का लाभ आम जनमानस तक पहुँचाने के लिए परिवहन विभाग कमर कस चुका है। इसी कड़ी में जालौन के उप संभागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय (RTO) में 20 और 21 फरवरी को दो दिवसीय विशेष 'वन-टाइम टैक्स' मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले के माध्यम से वाहन स्वामियों को न केवल नई टैक्स व्यवस्था की विस्तृत जानकारी दी जाएगी, बल्कि मौके पर ही टैक्स जमा करने की विशेष सुविधा भी उपलब्ध रहेगी।
वरिष्ठ सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन/प्रवर्तन) सुरेश कुमार ने बताया कि प्रदेश सरकार ने गत 30 जनवरी से व्यावसायिक वाहनों के लिए वन-टाइम टैक्स की नई व्यवस्था लागू कर दी है, जो अब 'वाहन पोर्टल' पर तकनीकी रूप से पूरी तरह सक्रिय हो चुकी है। इस नई प्रणाली के तहत अब भाड़े या पारिश्रमिक पर चलने वाले दो पहिया वाहन, मोटर कैब, मैक्सी कैब, माल वाहक और सार्वजनिक वाहनों को बार-बार टैक्स जमा करने की जटिल प्रक्रिया से मुक्ति मिल जाएगी। विभाग का मुख्य उद्देश्य इस व्यवस्था के जरिए पारदर्शिता बढ़ाना और वाहन स्वामियों को कार्यालयों के चक्कर काटने से राहत दिलाना है।
टैक्स स्लैब की जानकारी साझा करते हुए उन्होंने बताया कि तिपहिया मोटर कैब पर वाहन मूल्य का 7 प्रतिशत कर निर्धारित किया गया है। वहीं, 10 लाख रुपये तक की मोटर कैब व मैक्सी कैब पर 10.50 प्रतिशत और 10 लाख से अधिक मूल्य के वाहनों पर 12.50 प्रतिशत टैक्स देय होगा। माल वाहनों की श्रेणी में 3000 किलोग्राम तक के वाहनों पर 3 प्रतिशत और 3000 से 7500 किलोग्राम तक के मिनी ट्रकों पर 6 प्रतिशत एकबारीय कर तय किया गया है। पुराने वाहन स्वामियों के लिए सरकार ने विशेष छूट का प्रावधान भी किया है, जिसके तहत प्रत्येक बीते वर्ष के लिए कर राशि में 8 प्रतिशत की कटौती की जाएगी, हालांकि यह छूट अधिकतम 75 प्रतिशत तक ही सीमित रहेगी।
एआरटीओ सुरेश कुमार ने जनपद के समस्त वाहन स्वामियों और परिवहन व्यवसाय से जुड़े लोगों से अपील की है कि वे 20 और 21 फरवरी को सुबह 11:00 बजे से शाम 04:00 बजे के बीच उरई स्थित कार्यालय में आयोजित होने वाले इस मेले में बढ़-चढ़कर हिस्सा लें। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस सरल और पारदर्शी व्यवस्था को अपनाकर वाहन स्वामी भविष्य की कानूनी पेचीदगियों और विलंब शुल्क से बच सकते हैं।

जिला जालौन से राहुल कुमार पटेल सी न्यूज भारत

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