'वन-टाइम टैक्स' के लाभ के साथ सड़क सुरक्षा का दिया गया संदेश
परिवहन मेले में उमड़ी वाहन स्वामियों की भीड़, 'वन-टाइम टैक्स' के लाभ के साथ सड़क सुरक्षा का दिया गया संदेश
उरई- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा परिवहन कर प्रणाली को सरल और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से लागू की गई नई व्यवस्था को जन-जन तक पहुँचाने के लिए शुक्रवार को उप संभागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय (RTO) उरई में भव्य 'परिवहन मेले' का आयोजन किया गया। 20 फरवरी को आयोजित इस मेले में जनपद के बस, ट्रक, ऑटो और टैम्पो-टैक्सी यूनियन के पदाधिकारियों के साथ-साथ बड़ी संख्या में वाहन विक्रेताओं, डीलरों और वाहन चालकों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। मेले का मुख्य आकर्षण 30 जनवरी से लागू हुई व्यावसायिक वाहनों के लिए 'वन-टाइम टैक्स' योजना रही, जिसके तहत अब वाहन स्वामियों को बार-बार कर भुगतान की जटिल प्रक्रिया से मुक्ति मिल जाएगी।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वरिष्ठ सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन/प्रवर्तन) सुरेश कुमार ने बताया कि उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम में संशोधन के बाद अब 'वाहन पोर्टल' पर नई टैक्स व्यवस्था तकनीकी रूप से सक्रिय हो चुकी है। उन्होंने विस्तार से जानकारी दी कि अब तिपहिया मोटर कैब पर वाहन मूल्य का 7 प्रतिशत, 10 लाख रुपये तक की मोटर कैब व मैक्सी कैब पर 10.50 प्रतिशत और इससे अधिक मूल्य के वाहनों पर 12.50 प्रतिशत कर देय होगा। वहीं माल वाहनों की श्रेणी में 3000 किलोग्राम तक के वाहनों पर 3 प्रतिशत और 7500 किलोग्राम तक के मिनी ट्रकों पर 6 प्रतिशत एकबारीय कर निर्धारित किया गया है। पुराने वाहन स्वामियों को बड़ी राहत देते हुए उन्होंने बताया कि प्रत्येक बीते वर्ष के लिए कर की राशि में 8 प्रतिशत की छूट भी प्रदान की जाएगी, जिससे पुराने व्यावसायिक वाहन स्वामियों पर आर्थिक बोझ कम होगा।
परिवहन मेले के दौरान केवल टैक्स संबंधी जानकारी ही नहीं दी गई, बल्कि सड़क सुरक्षा के प्रति भी जन-जागरूकता अभियान चलाया गया। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) राजेश कुमार, यात्रीकर अधिकारी विनय कुमार पाण्डेय और मोटर वाहन निरीक्षक संतोष कुमार पटेल ने संयुक्त रूप से 'हिट एंड रन' और 'राहगीर योजना' के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सड़क दुर्घटना में घायल को 'गोल्डन आवर' में अस्पताल पहुँचाने वाले नेक व्यक्ति को 25,000 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। साथ ही, कैशलेस ट्रीटमेंट के तहत घायल के इलाज हेतु 1.50 लाख रुपये तक की सरकारी सहायता और आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ऑटो व टैक्सी चालकों को 5 लाख रुपये तक के स्वास्थ्य बीमा की सुविधा के बारे में भी जागरूक किया गया।
कार्यक्रम के अंत में रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष डॉ. नरेश वर्मा, समाज सेवी अब्दुल अलीम खान और विभागीय अधिकारियों की उपस्थिति में सभी प्रतिभागियों को सड़क सुरक्षा नियमों के पालन की सामूहिक शपथ दिलाई गई। अधिकारियों ने अपील की कि वाहन स्वामी इस नई सरल कर प्रणाली का लाभ उठाएं और जिम्मेदार नागरिक की तरह यातायात नियमों का पालन करें। इस अवसर पर विभागीय कर्मचारी और परिवहन क्षेत्र से जुड़े तमाम गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।
जिला जालौन से राहुल कुमार पटेल सी न्यूज भारत

No Previous Comments found.